किराएदार नहीं खरीद सकेंगे वाहन, लाइसेंस भी नहीं बनेंगे
राजस्थान में किराए से रहने वाले लोग अब वाहन नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें वाहन खरीदना है तो जहां का स्थायी पता है, उसी जिले में वाहन खरीद सकेंगे।
जयपुर [ नरेन्द्र शर्मा ]। राजस्थान में किराए से रहने वाले लोग अब वाहन नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें वाहन खरीदना है तो जहां का स्थायी पता है, उसी जिले में वाहन खरीद सकेंगे। किराए नामे के नाम पर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में रिजेक्ट हुए वाहनों को प्रदेश में धड़ल्ले से रजिस्ट्रेशन हो रहा था। इससे प्रदेश में पॉल्यूशन और वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए परिवहन विभाग ने किरायानामे के आधार पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। रोक के बाद लोगों को वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए मूल दस्तावेज देने होंगे। रोक का आदेश परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव शैलेंद्र अग्रवाल ने जारी कर दिया।
जानकारी के अनुसार किरायानामे पर रजिस्ट्रेशन हुए 5 हजार से अधिक वाहनों और वाहन स्वामियों का परिवहन विभाग को पता नहीं चल रहा है। इन वाहनों को अधिकारियों ने किराए नामे पर रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं होने से हकीकत का पता नहीं चला। लोगों ने पांच साल तक तो इन वाहनों को बिना टैक्स चुकाए उपयोग में लिया।
टैक्स ज्यादा होने पर वाहन स्वामियों ने पता बदल लिया। इस वजह से विभाग के अकेले जयपुर में करीब 6 करोड़ रुपए डूब गए। टैक्स जमा कराने के लिए परिवहन अधिकारी संबंधित पते पर पहुंचते हैं तो वाहन स्वामियों के बारे में लोगों को पता तक नहीं है। ऐसे माना जा रहा है कि फर्जी किरायानामे पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है।