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अवैध हथियार मामले में सलमान खान को थोडी राहत,अब सुनवाई 27 नवम्बर तक मुलतवी

सलमान के खिलाफ हिरण शिकार का मामला कोर्ट में विचाराधीन है । सैफ अली खान,नीलम,तब्बू,सोनाली सहित एक अन्य स्थानीय व्यक्ति आरोपी है ।

By Preeti jhaEdited By: Published: Fri, 06 Oct 2017 11:08 AM (IST)Updated: Fri, 06 Oct 2017 11:08 AM (IST)
अवैध हथियार मामले में सलमान खान को थोडी राहत,अब सुनवाई 27 नवम्बर तक मुलतवी
अवैध हथियार मामले में सलमान खान को थोडी राहत,अब सुनवाई 27 नवम्बर तक मुलतवी

जयपुर, [जागरण संवाददाता] । करीब 19 साल पुराने अवैध हथियार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को गुरूवार को थोड़ी राहत मिली। सलमान खान के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर की गई अपील पर जोधपुर ग्रामीण जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई 27 नवम्बर तक मुलतवी कर दी गई।

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दरअसल,वकीलों की ओर से अवैध हथियार प्रकरण से जुड़े दस्तावेज पेश करने और सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र लम्बित होने के कारण समय मांगा गया । इस पर जज रविन्द्र कुमार जोशी ने सुनवाई 27 नवम्बर  तक मुलतवी कर दी। प्रकरण में हुई पिछली सुनवाई में सलमान खान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए थे,उन्होंने 20 हजार के जमानत मुचलके पेश किए थे।

उल्लेखनीय है कि जोधपुर सीजेएम कोर्ट द्वारा सलमान खान को अवैध हथियार मामले में इसी वर्ष 18 जनवरी को बरी किया गया था । इस के खिलाफ राज्य सरकार एवं विश्नोई समाज ने जिला एवं सत्र न्यायालय में  अपील पेश की गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस अपील पर दो बार सुनवाई भी की। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में जोधपुर में फिल्म हम साथ-साथ है कि शूटिंग के दौरान सलमान के खिलाफ कांकाणी गांव में तीन अलग-अलग स्थानों पर हिरण के शिकार के आरोप लगे थे। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और होटल में उनके कमरे की तलाशी के दौरान  22 सितम्बर,1998 को रिवाल्वर और राइफल बरामद की थी। जांच में पाया गया कि इनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। वन विभाग के अधिकारी ललित बोडा ने लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबी,1998 को सलमान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज  कराया था।

इसमें बताया गया कि सलमान खान ने 1 और 2 अक्टूबर की मध्यरात्रि में कांकाणी गांव में दो काले हिरण का शिकार किया था,जसमें उसने रिवॉल्वर और राइफल का इस्तेमाल किया। दोनों हथियारों के लाइसेंस की अवधि पूरी हो चुकी थी । अवैध हथियारों के माध्यम से सलमान खान ने शिकार किया। इस पर सलमान खान के खिलाफ आम्र्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया । हालांकि सालों तक चली सुनवाई के बाद इसी वर्ष 18 जनवरी को जोधपुर ग्रामीण सीजेएम कोर्ट ने बरी कर दिया था,जिसके खिलाफ राज्य सरकार एवं विश्नोई समाज ने अपील की है ।

सलमान खान के खिलाफ हिरण शिकार का अलग मामला कोर्ट में विचाराधीन है । इस मामले में सैफ अली खान,नीलम,तब्बू,सोनाली बेन्द्र  सहित एक अन्य स्थानीय व्यक्ति आरोपी है । 


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