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सलमान खान की सजा को लेकर फैसला 18 जनवरी को

सलमान खान की सजा को लेकर फैसला 18 जनवरी को होगा, कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 10 Jan 2017 05:16 AM (IST)Updated: Tue, 10 Jan 2017 05:42 AM (IST)
सलमान खान की सजा को लेकर फैसला 18 जनवरी को

जयपुर, जागरण संवाद केन्द्र। पिछले 18 वर्षों से अवैध हथियार रखने और हिरण शिकार के मामले में फंसे फिल्म अभिनेता सलमान खान के भाग्य का फैसला 18 जनवरी को जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में होगा। फैसला सुनने के लिए सलमान खान को उस दिन अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। आम्र्स एक्ट प्रकरण में पिछले एक सप्ताह से प्रतिदिन अंतिम बहस चल रही थी। सोमवार को यह पूरी हो गई। मुख्य न्यायिक मजिस्टे्ट दलपतसिंह राजपुरोहित ने दोनों पक्षों के वकीलों को अपनी बहस लिखित में पेश करने को कहा था जिससे बहस के शेष रह गए उनके पक्ष को भी पढ़ा जा सके। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि इस मामले में फैसला 18 जनवरी को सुनाया जाएगा। फैसला सुनने के लिए आरोपी सलमान खान को कोर्ट में उपस्थित रहना अनिवार्य है।

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नियमानुसार फैसला आरोपी को ही पढ़कर सुनाया जाता है। ऐसे में 18 जनवरी को अपने भाग्य का फैसला सुनने सलमान खान को जोधपुर आना होगा। उसी दिन तय होगा कि सलमान खान इस मामले में बरी होते है या फिर दोषी ठहराए जाएंगे? यदि उन्हें दोषी पाया जाता है तो देखने वाली बात होगी कि सलमान को कितनी सजा दी जाती है। यदि तीन साल से अधिक की सजा सुनाई जाएगी तो उन्हें असी समय जेल जाना पड़ेगा। तीन साल से कम अवधि की सजा होने पर उन्हें इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने और जमानत हासिल करने का समय प्रदान किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि सलमान खान के खिलाफ आम्र्स एक्ट की धारा 3/25 और 3/27 में मामला दर्ज किया गया था। धारा 3/25 के अनुसार बगैर वैध लाइसेंस के हथियार रखना। ये हथियार अवैध माने जाते हैं और इस धारा के तहत अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 3/27 के तहत अवैध तरीके से हथियारों को रखने के साथ उनका दुरुपयोग करना। यदि यह साबित हो जाता है तो अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है।

यह है मामला

वर्ष 1998 में फिल्म 'हम साथ-साथ है' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पूरी यूनिट के साथ जोधपुर में थे। इस दौरान सलमान खान के विरुद्ध तीन शिकार के और एक अवैध हथियार का मामला दर्ज हुआ था। सलमान खान पर आरोप था कि रिवॉल्वर एवं राइफल जिसकी लाइसेंस अवधि 22 सितंबर 1998 को पूरी हो गई थी उसके बाद भी सलमान ने अवैध रूप से हथियार अपने कब्जे में रखे और उनसे काले हिरणों का शिकार किया था। सलमान खान के विरुद्ध आम्र्स एक्ट की धारा 3/25 एवं 3/27 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 18 साल लम्बी सुनवाई के बाद सोमवार को आखिरकार फैसले की तारीख तय हो गई है।

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