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भू अधिग्रहण पर नौ गुना मुआवजे की सिफारिश

केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर चल रहे विवाद के बीच राजस्थान में भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन कर शहरी क्षेत्र में ढाई गुना और ग्रामीण क्षेत्र में नौ गुना तक मुआवजे की सिफारिश की गई है। मुआवजे की गणना बाजार दर से होगी। ऐसा करने वाला राजस्थान देश

By Rajesh NiranjanEdited By: Published: Fri, 27 Feb 2015 11:50 PM (IST)Updated: Sat, 28 Feb 2015 03:33 AM (IST)
भू अधिग्रहण पर नौ गुना मुआवजे की सिफारिश

नई दुनिया, जयपुर। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर चल रहे विवाद के बीच राजस्थान में भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन कर शहरी क्षेत्र में ढाई गुना और ग्रामीण क्षेत्र में नौ गुना तक मुआवजे की सिफारिश की गई है। मुआवजे की गणना बाजार दर से होगी। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। हालांकि इस अध्यादेश के लिए राजस्थान सरकार को राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत होगी, क्योंकि केंद्र भी इसी विषय पर कानून ला रही है।

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राजस्थान विधानसभा के पिछले सत्र में प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पेश किया था, लेकिन उस समय इसका खासा विरोध हुआ था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी यह अध्यादेश लाए जाने पर आपत्ति की थी। इसके बाद अध्यादेश विधानसभा की प्रवर समिति का सौंप दिया गया था। प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा में रख दी है। समिति ने पहले रखे गए कानून की कई धाराओं में संशोधन किया है। इनमें मुआवजे में बढ़ोतरी से लेकर सहमति लिए जाने और सजा के प्रावधान सहित सभी प्रमुख धाराएं सम्मिलित हैं। प्रवर समिति के अध्यक्ष संसदीय कार्यमंत्री राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि इसे केंद्र से ज्यादा जनहितकारी बनाया गया है और भूमि मालिकों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है।


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