सलमान खान के खिलाफ बोलने वाले ड्राइवर की सुरक्षा करेगी राजस्थान सरकार!
सलमान खान के चिंकारा शिकार मामले में पुलिस की चार्जशीट में जिप्सी का ड्राइवर हरीश दुलानी किसी पहेली से कम नहीं बना हुआ है। सलमान खान ने ही हिरणों का शिकार किया था।
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। फिल्म अभिनेता सलमान खान के चिंकारा शिकार मामले में पुलिस की चार्जशीट में जिप्सी का ड्राइवर हरीश दुलानी किसी पहेली से कम नहीं बना हुआ है। वर्ष 1998 में जोधपुर में हुए चिंकारा शिकार के 18 वर्ष बाद जब सलमान खान के राजस्थान हाईकोर्ट से बरी होने के एक दिन बाद हरीश दुलानी एक बार फिर सामने आया है। पत्रकारों से बातचीत में उसने फिर कहा कि सलमान खान ने ही हिरणों का शिकार किया था। दुलानी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा कि मुझे मारा जा सकता है। वहीं इस बीच राजस्थान सरकार ने उसे सुरक्षा की पेशकश की है। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि हरीश ने कभी भी किसी तरह की सुरक्षा की मांग नहीं की हालांकि अगर वो चाहता है कि उसे सुरक्षा मुहैया कराई जाए सकती है। वहीं पुलिस महानिदेशक मनोज भट्ट का कहना है कि दुलानी को पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। बुधवार और गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में दुलानी ने बताया कि वो जोधपुर में रहता है लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी कह रही है कि वह अहमदाबाद में रहते हैं। बार-बार पूछने पर भी वो नहीं बताता कि वो इतने दिनों तक कहा रहा, इसके अलावा वो कहता है कि वो कोर्ट की पेशियों पर आता रहा है, लेकिन किसी ने बुलाया नहीं, इसलिए आया नहीं। जबकि सच ये है कि जोधपुर लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट ने उसे 32 समन भेजे हैं, जिसमें से 8 बार जमानती वारंट से तलब किया है लेकिन फिर भी वो कभी नहीं पेश हुआ वो कहता है कि मैं और मेरा परिवार काफी परेशान रहा लेकिन उसको कौन धमकी दे रहा था, उसे लेकर भी साफ नहीं बता रहा है।
सलमान के वकीलों के पास दुलानी के तीन इंटरव्यू है अक्टूबर 1998 की बातचीत में उसने बताया कि सलमान खान ने शिकार किया था और वही जिप्सी चला रहा थे। सलमान ने ही हिरण का शिकार और हलाल किया। जबकि 10 अप्रैल 2006 में सेशन कोर्ट के सलमान खान के पांच साल की सजा सुनाने से 6 दिन पहले 4 अप्रैल को इसने कोर्ट में और पत्रकारों को बयान दिए कि सलमान खान के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए उसके पिता ने पैसे लेकर और मुझे धमकी देकर तैयार किया था। साथ में लूणी में जमीन की दो रजिस्ट्रयां भी कोर्ट को सौंपी गई, जिसमें बताया गया कि सलमान खान के खिलाफ बयान देने के लिए मिले पैसे से उसी वक्त पिता ने जमीन खरीदी थी। पुलिस चार्जशीट के अनुसार हरीश ने कहा कि वो भी दूध का धुला नहीं है।
हरीश दुलानी पर मजिस्ट्रेट के दिए अपने बयान से पलटने पर केस दर्ज किया गया है और उसकी पेशियों पर ये लगातार आता रहा है। भले ही सलमान के हिरण शिकार के मामले में कोर्ट में पेश नहीं हो रहा हो। ये भी सच है कि 2001 और 2002 की दो पेशियों में आने पर हरीश दुलानी ने सलमान खान के साथ सहअभियुक्त आगे और गोरधन सिंह को पहचानने से इनकार कर दिया था जिससे सलमान के खिलाफ केस कमजोर हुआ था।
शिकायतकर्ता चाहे तो सुप्रीम कोर्ट करा सकता है क्रॉस वेरिफिकेशन : विधि विशेषज्ञ
हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एनएन माथुर का कहना है कि निचली अदालत में यदि क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हुआ और हाईकोर्ट से निर्णय हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य गवाह की फिर गवाही करा सकता है। इसके लिए शिकायतकर्ता और अभियोजक पक्ष (सलमान के केस में विश्नोई समाज एवं सरकार) को प्रार्थना पत्र देना होगा। सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ कोर्ट को भी क्रॉस वेरिफिकेशन का आदेश दे सकता है।