हाईकोर्ट में आसाराम की याचिका खारिज
राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को आसाराम की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्हें गुजरात के गांधीधाम न्यायालय में विचाराधीन एक अन्य मामले में कोर्ट के बुलाने पर एक दिन के लिए गुजरात भेजने का अनुरोध किया था।
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को आसाराम की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्हें गुजरात के गांधीधाम न्यायालय में विचाराधीन एक अन्य मामले में कोर्ट के बुलाने पर एक दिन के लिए गुजरात भेजने का अनुरोध किया था।
वरिष्ठ न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने शनिवार को सुनवाई के बाद आसाराम की यह आपराधिक विविध याचिका नामंजूर कर दी। जेल अधीक्षक के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के जोधपुर जिला सेशन न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में आपराधिक विविध याचिका पेश की गई थी।
मामले के अनुसार गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीडऩ के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम के खिलाफ गुजरात के गांधीधाम न्यायालय में भी अन्य मामला विचाराधीन है। जिसमें गांधीधाम न्यायालय ने आरोप तय करने के लिए जोधपुर जेल अधीक्षक को पत्र भेजकर आसाराम को प्रोडक्शन वारंट पर गुजरात भेजने को कहा था। इस संबंध में जोधपुर जेल अधीक्षक की ओर से पेश अर्जी नामंजूर करते हुए सेशन न्यायालय ने आसाराम को गुजरात भेजने से इंकार कर दिया था। तब आसाराम की ओर से इस संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई।