आसाराम को हाईकोर्ट से झटका, दो याचिकाएं खारिज
नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीडऩ के आरोप में डेढ़ साल से जोधपुर जेल में बंद आसाराम को मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट से दोहर झटका लगा। आसाराम की दो याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीडऩ के आरोप में डेढ़ साल से जोधपुर जेल में बंद आसाराम को मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट से दोहर झटका लगा। आसाराम की दो याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। पहली याचिका में आसाराम के वकीलों ने कहा था कि कथित तौर पर यौन उत्पीडऩ की शिकार हुई छात्रा बालिग है और इसीलिए पॉस्को कानून की धाराएं हटाई जाएं।
गौरतलब है कि पॉस्को धारा हटती है तो उनकी जमानत की उम्मीद बरकरार रहती। दूसरी याचिका में मामले के अहम गवाह एसआई नितिन देव का दोबारा परीक्षण कराने की अपील की गई। दोनों याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। याचिकाएं खारिज होने के बाद आसाराम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंगलवार को इस मामले में न्यायाधीश विजय विश्नोई की अदालत में सुनवाई हुई।
उल्लेखनीय है कि जिला न्यायालय की ओर से अभियोजन की अर्जी को स्वीकार करने पर आसाराम के वकीलों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस विश्नोई ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाएं खारिज कर दी।
हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन पहले दसवीं की मार्कशीट पेश नहीं कर पाया, जबकि पॉस्को के ट्रायल में यह अहम दस्तावेज है।
हाईकोर्ट ने फैसले को बरकरार रखते हुए अभियोजन पक्ष को राहत दी है। पिछले दिनों बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को सजा के बावजूद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आसाराम ने कोर्ट परिसर में मीडिया से कहा था कि उन्हें तो सजा भी नहीं सुनाई गई है, इसलिए जमानत मिलने की उम्मीद कर रहा हूं। वी.एच.पी. नेता अशोक सिंघल और बीजेपी नेता सुब्रह्मïण्यम स्वामी ने पिछले दिनों आसाराम से जेल में मुलाकात की थी।