सलमान, सैफ, नीलम और तब्बू को कोर्ट ने किया तलब
सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेंद्रे को 25 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
जयपुर। जोधपुर में चल रहे कांकणी के काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेंद्रे को 25 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। इसी दिन इस मामले में तय किए गए आरोप (मुलजिम बयान) सुनाए जाएंगे। सलमान खान को इससे पहले 18 जनवरी को भी जोधपुर आना होगा। इसी दिन आर्म्स एक्ट उल्लंघन मामले का फैसला आएगा।
जोधपुर में फिल्म हम साथ -साथ हैं की शूटिंग के दौरान एक अक्टूबर 1998 की रात सलमान व सैफ अली खान पर एक जिप्सी में सोनाली बेंद्रे, तब्बू व नीलम के साथ कांकाणी गांव की सरहद में काले हिरणों का शिकार करने का आरोप है। जोधपुर की अदालत में 18 वर्ष से इस मामले की सुनवाई जारी है। अब 25 जनवरी को इन सभी कलाकारों के खिलाफ न्यायालय की ओर से तय किए गए आरोप (मुलजिम बयान) पढ़ कर सुनाए जाएंगे।
मुलजिम बयान सुनने के लिए आरोपी का न्यायालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होता है। ऐसे में सलमान व सैफ सहित नीलम, तब्बू व सोनाली को इस दिन जोधपुर आना होगा। इस दौरान सभी आरोपियों को उनके खिलाफ तय किए गए आरोप सुनाए जाएंगे और उनका पक्ष सुना जाएगा। यदि आरोपी आरोपों से इन्कार करते हैं तो उनसे सुबूत मांगे जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि मुलजिम बयान के बाद दो-तीन माह में केस का फैसला आ जाएगा।
18 को भी जोधपुर आएंगे सलमान
इस बीच सलमान खान को 18 जनवरी को भी जोधपुर आना होगा। उनके खिलाफ चल रहे आर्म्स एक्ट उल्लंघन के मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने सलमान को अदालत में रहने का आदेश दिया है।
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