आसाराम की जमानत याचिका पर बहस पूरी, फैसला आठ को
ढ़ाई साल से जोधपुर जेल में बंद आसाराम की आठवीं जमानत याचिका पर अब जिला न्यायालय आठ जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा। जमानत याचिका पर सोमवार को बहस पूरी हो गई। वरिष्ठ वकील डॉ. सुब्रह्मïण्यम स्वामी ने पैरवी की।
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। ढ़ाई साल से जोधपुर जेल में बंद आसाराम की आठवीं जमानत याचिका पर अब जिला न्यायालय आठ जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा। जमानत याचिका पर सोमवार को बहस पूरी हो गई। आसाराम की तरफ से बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील डॉ. सुब्रह्मïण्यम स्वामी ने पैरवी की। आठ जनवरी को पता चल जाएगा कि नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीडऩ के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम अंदर ही रहेंगे या फिर जमानत पर बाहर खुले में सांस ले सकेंगे।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रवेश करते हुए आसाराम ने कहा कि सबका भला होगा। जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की अदालत में स्वामी ने जमकर एक के बाद एक तर्क पेश कर आसाराम को जमानत प्रदान किए जाने की अपील की। वहीं पीडि़त के वकील पीसी सोलंकी और प्रमोद वर्मा के साथ ही सरकारी वकील पोकरराम ने स्वामी के सभी तर्क के जवाब पेश कर आसाराम को जमानत दिए जाने का विरोध किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस याचिका पर अब आठ जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा।