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सुप्रीम कोर्ट ने संथारा मामले पर हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने जैन धर्म के संथारा व्रत को अवैध बताने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह अभी केवल रोक है, अंतिम फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई इस रोक से जैन समाज को बड़ी राहत मिली है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 01 Sep 2015 02:23 AM (IST)Updated: Tue, 01 Sep 2015 02:29 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने संथारा मामले पर हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

जयपुर-नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जैन धर्म के संथारा व्रत को अवैध बताने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह अभी केवल रोक है, अंतिम फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई इस रोक से जैन समाज को बड़ी राहत मिली है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को भेजा है, ताकि इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा सके।

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राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 अगस्त को संथारा प्रथा पर रोक लगा दी थी। जैन समाज की बड़ी प्रथा पर रोक के बाद जैन समाज का कोई भी व्यक्ति संथारा नहीं ले सकता। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे सुनील अंबवानी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था। इसके बाद जैन समाज ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम रोक लगाई है।

सभी पक्षकारों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के साथ ही सभी चारों पक्षकारों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार, राज्य सरकार, याचिकाकर्ता निखिल सोनी और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले जैन समाज को नोटिस दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि सभी पक्षकार इस संबंध में चार सप्ताह में जो भी उन्हें बात कहनी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहें।


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