आर्म्स एक्ट प्रकरण में सलमान की याचिका पर सुनवाई 20 तक टली
राजस्थान उच्च न्यायालय में फिल्म अभिनेता सलमान खान की ओर से आर्म्स एक्ट प्रकरण में पांच गवाहों को फिर से बुलाने की अनुमति मांगने की याचिका पर सुनवाई 20 जुलाई तक टल गई।
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान उच्च न्यायालय में फिल्म अभिनेता सलमान खान की ओर से आर्म्स एक्ट प्रकरण में पांच गवाहों को फिर से बुलाने की अनुमति मांगने की याचिका पर सुनवाई 20 जुलाई तक टल गई।
उच्च न्यायालय ने बुधवार को सलमान की याचिका पर सरकारी वकील से अपना पक्ष रखने को कहा। उन्होंने इसके लिए समय देने की मांग की। इस पर न्यायालय ने उन्हें बीस जुलाई को अगली सुनवाई तिथि पर अपना जवाब देने को कहा है। आर्म्स एक्ट प्रकरण में मुजरिम बयान के दौरान स्वयं को बेगुनाह बताने वाले सलमान खान ने इस मामले में पांच गवाहों को जिरह के लिए फिर से बुलाने की अनुमति मांगी थी। लेकिन सेशन कोर्ट ने सलमान की याचिका को खारिज कर दिया। इस पर सलमान की ओर से उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर बुधवार को न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की अदालत में सुनवाई टली। सलमान के वकील की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने सरकारी वकील कांतिलाल ठाकुर से जवाब मांगा। इस पर ठाकुर ने जवाब के लिए कुछ समय देने की मांग की। इस पर न्यायाधीश ने बीस जुलाई तक का समय देते हुए अगली सुनवाई तिथि बीस जुलाई तय कर दी।
यह है मामला
वर्ष 1998 में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ है की जोधपुर में शूटिंग के दौरान सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया था। बाद में उनके कमरे की तलाशी लेने के दौरान अवधि पार लाइसेंस की एक पिस्टल और एक रायफल बरामद की गई थी। इस कारण सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट में भी मामला दर्ज किया गया। इस मामले का फैसला आने वाला था, लेकिन जांच में सामने आया कि वर्ष 2006 में सरकारी वकील ने कुछ गवाहों को बुलाने के लिए आवेदन कर रखा है। इसका निस्तारण नहीं हो पाया। बाद में न्यायालय ने चार गवाहों को बुला उनसे जिरह की अनुमति प्रदान की। इसके बाद सलमान की तरफ से पांच गवाहों को फिर से बुलाने की याचिका दायर की गई।