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अमिताभ, माधुरी और प्रीति के खिलाफ जोधपुर में मुकदमा

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ जोधपुर की अदालत में परिवाद पेश हुआ है। केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक की ओर से मैगी नूडल्स के सभी उत्पादों को स्वास्थ्य के लिए घातक बताने के बाद देश भर में बवाल मचा है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Thu, 11 Jun 2015 03:15 AM (IST)Updated: Thu, 11 Jun 2015 03:22 AM (IST)
अमिताभ, माधुरी और प्रीति के खिलाफ जोधपुर में मुकदमा

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ जोधपुर की अदालत में परिवाद पेश हुआ है। केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक की ओर से मैगी नूडल्स के सभी उत्पादों को स्वास्थ्य के लिए घातक बताने के बाद देश भर में बवाल मचा है।

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जोधपुर के मसूरिया निवासी महेन्द्र प्रजापत की ओर से अधिवक्ता उमेश कल्ला ने अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-2 तनसिंह चारण की अदालत में परिवाद पेश कर कहा कि अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के मैगी का विज्ञापन करने और इसकी गुणवत्ता और उपयोगिता को शानदार बताने से उत्प्रेरित होकर परिवादी और उसके परिवार ने मैगी का उपयोग करना शुरू किया। इसके बाद कुछ समय से उनके और उनके बच्चे के खुजली, जोड़ों का दर्द और पेट दर्द आदि रोगों की शिकायत हो रही है। गत दस दिनों से मीडिया से मैगी में घातक रसायन मिलने और चिकित्सकों द्वारा इस खाने की मनाही किए जाने की जानकारी मिली, जिससे वह भारी तनाव में है और खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि अप्रार्थी फिल्म स्टार ने ऐसे उत्पाद का विज्ञापन किया, जो मानवता जीवन के लिए संकट पैदा करने वाला है। इन्होंने लाखों लोगों के स्वास्थ्य के साथ धोखाधड़ी की है। केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक ने भी मैगी में अधिक मात्रा में सीसा और मोनो सोडियम ग्लूटामेट पाए जाने की पुष्टिï की है, जो स्वास्थ्य के लिए घातक है।

परिवाद में नेस्ले इण्डिया कम्पनी के प्रबंध निदेशक मोहन गुप्ता, संयुक्त निदेशक शादाब आलम और स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर को भी प्रतिवादी बनाया गया है। परिवाद पर गुरुवार को अदालत में प्रारम्भिक सुनवाई होगी।


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