दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की मौत मामले में ट्रक चालक को सजा
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा सहित चार लोगों की दुर्घटना में हुई मौत मामले में अदालत ने ट्रक चालक को दोषी मानते हुए उसे दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। करीब पौने आठ साल पहले यह हादसा हुआ था।
जयपुर, जागरण संवाददाता। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा सहित चार लोगों की दुर्घटना में हुई मौत मामले में अदालत ने ट्रक चालक को दोषी मानते हुए उसे दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। करीब पौने आठ साल पहले यह हादसा हुआ था।
प्रकरण के अनुसार, 30 जून, 2007 को साहिब सिंह वर्मा और अन्य लोग कार में सवार होकर राष्ट्रीय राजमार्ग आठ से गुजर रहे थे। अलवर जिले के गूगलकोटा गांव के पास सीकर जिले के नीमकाथाना से दिल्ली की ओर से जा रहे एक मिनी ट्रक ने डिवाइडर तोड़ते हुए वर्मा की कार को टक्कर मार दी थी।
इस दुर्घटना में साहिब सिंह वर्मा, उनके चालक देवेश कुमार, गनमैन जसबीर और सुरेश कुमार की मौत हो गई थी। इसके बाद अलवर जिला ग्रामीण अदालत के न्यायाधीश रमेश कुमार जोशी ने मिनी ट्रक चालक हंसराज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।