सलमान को झटका, सुनवाई से अलग हुए हाईकोर्ट के जज
जयपुर [नरेन्द्र शर्मा]। आर्म्स एक्ट के मामले में आज फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजस्थान उच्च न्याया
जयपुर [नरेन्द्र शर्मा]। आर्म्स एक्ट के मामले में आज फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजस्थान उच्च न्यायालय से झटका लगा। मुंबई से एक गवाह को इस मामले में बुलाने की सलमान खान की याचिका सेशन कोर्ट में खारिज होने के बाद सलमान ने उच्च न्यायालय की शरण ली, लेकिन इस मामले से जुड़े न्यायाधीश ने आज स्वयं को इस मामले से हटा लिया।
उन्होंने कहा कि इस मामले को दूसरी बेंच में पेश किया जाए। सलमान खान की ओर से उनके वकील हस्तीमल सारस्वत ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर आर्म्स एक्ट प्रकरण में मुंबई से तत्कालीन डीसीपी दलबीर भारती को बुलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। भारती को बुलाने की उनकी याचिका सेशन कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका था।
इस मामले की बुधवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विजय विश्नोई की बेंच में सुनवाई होनी थी। मामले की सुनवाई के लिए सलमान की बहन अलवीरा भी विशेष रूप से बुधवार को जोधपुर पहुंची। मामले की सुनवाई शुरू होते ही न्यायाधीश विश्नोई ने इस मामले से स्वयं को अलग करने की घोषणा करते हुए इसे दूसरी बेंच में पेश करने का आदेश दिया। हालांकि उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया।
ऐसा माना जा रहा है कि न्यायाधीश विश्नोई स्वयं समुदाय से हैं और यह समाज राजस्थान में हिरणों का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। साथ ही यह समाज भी इस मामले में एक पक्षकार है। ऐसे में न्यायाधीश विश्नोई ने स्वयं को इस मामले से अलग कर लिया। अब इस मामले की सुनवाई किसी दूसरी बेंच में होगी। इसकी तिथि अभी तय नहीं हुई है।
उल्लेखनीय है कि सलमान खान के पास अमेरिका निर्मित रिवॉल्वर .32 बोर की और .22 बोर की एक राइफल सलमान खान की गिरफ्तारी के समय जोधपुर में बरामद हुई थी। इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि 22 सितम्बर 1998 में समाप्त हो चुकी थी। इस बीच 27 सितम्बर से 2 अक्टूबर 1998 के बीच जोधपुर में शिकार प्रकरण हो गया। इस कारण सलमान के खिलाफ हिरण शिकार के साथ ही आर्म्स एक्ट में भी मामला दर्ज किया था। इस मामले में सलमान के खिलाफ मामला चल रहा है। इस बीच 29 सितंबर 1999 को मुंबई के तत्कालीन पुलिस आयुक्त दलबीर भारती ने सलमान खान को नोटिस जारी कर कहा कि उसके हथियारों की लाइसेंस अवधि पूरी हो गई है। ऐसे में क्यों न उनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाए। सलमान ने इस नोटिस को ही शिकार के समय लाइसेंस वैद्य होने का आधार बनाया है। इस तरह उसकी तरफ से इस मामले में भारती को अहम गवाह बताया जा रहा है। आर्म्स एक्ट प्रकरण की अंतिम सुनवाई 16 दिसंबर 2014 को शुरू होने वाली थी। इससे पहले सलमान ने नई याचिका दायर कर दी। बाद में सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।