ललित मोदी को हाईकोर्ट से मिली राहत
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी को राहत देते हुए उनके
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी को राहत देते हुए उनके खिलाफ 2006 में चैंपियन ट्रॉफी के पास वितरण में अनियमितता और बिजली चोरी की जांच के लिए जयपुर महानगर की एसीएमएम-2 कोर्ट कमेटी गठित करने के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही अधीनस्थ कोर्ट को कहा है कि वे मामले की जांच कर देखें कि केस बनना पाया जाता है या नहीं और उचित निर्णय करे। न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने यह आदेश ललित मोदी की याचिका का आज निपटारा करते हुए दिया।
याचिका में कहा गया है कि 2006 के दौरान जयपुर में हुए चैंपियन ट्रॉफी मैच के दौरान हरिसिंह मूंड ने अधीनस्थ कोर्ट में परिवाद दायर किया था और आरोप लगाया कि मैचों के पास वितरण में अनियमितता हो रही है और बिजली चोरी हो रही है। इस पर अधीनस्थ कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसे मोदी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।