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ओम माथुर बने मुख्यमंत्री: ललित मोदी

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कभी निकट रहे आईपीएल के पूर्व कमिश

By Edited By: Published: Fri, 31 Oct 2014 05:20 AM (IST)Updated: Fri, 31 Oct 2014 02:25 AM (IST)
ओम माथुर बने मुख्यमंत्री: ललित मोदी

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कभी निकट रहे आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश माथुर को मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालात की है। लंदन से मोदी ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश की जनता रिमोट कंट्रोल की राजनीति से तंग आ चुकी है और अब समय आ गया है कि सीएम बदला जाए। वसुंधरा के पिछले कार्यकाल में मोदी उनके निकट थे,लकिन मोदी की विवादास्पद छवि के चलते मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ समय से उनसे दूरी बना ली,इसी से वे नाराज है।

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उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व आरसीए में जिला संघों के पदाधिकारियों ने एजीएम बुलाकर मोदी का तख्ता पलट दिया था, इनमें वसुंधरा के निकटस्थ भाजपा नेता भी शामिल थे। इधर, राजस्थान हाईकोर्ट ने मोदी को जयपुर बम ब्लास्ट पीडि़तों के लिए दी गई चेक राशि में धोखाधड़ी के मामला में राहत प्रदान की।

उल्लेखनीय है कि खिलाफ 2008 में जयपुर में हुए बम ब्लास्ट पीडि़तों के लिए दिए छह करोड़ रुपए की चेक राशि के धोखाधड़ी मामले में मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया।

न्यायाधीश निशा गुप्ता ने ललित मोदी की याचिका को मंजूर करते हुए आदेश में कहा कि मामले में न प्रमाण है और न ही कोई दस्तावेज तैयार किए है। ऐसे में मामले में दर्ज एफआईआर में कोई अपराध नहीं है। इसके अलावा जो अपराध है वह संज्ञेय है उसका खुलासा भी नहीं किया गया है।

अदालत ने मोदी की याचिका पर 9 अक्टूबर को पक्षकारों की बहस पूरी होने के बाद फैसला बाद में देना तय किया था। गौरतलब है कि संदीप भातरा ने 15 फरवरी 2009 को ज्योति नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जयपुर में 13 मई 2008 को बम ब्लास्ट हुए थे और उसके बाद 17 मई को एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल मैच खेला गया था। इसमें आईपीएल के तत्कालीन कमिश्नर ललित मोदी ने पीडि़तों की सहायता के लिए छह करोड़ का चेक मुख्यमंत्री राजे को दिया। लेकिन इस चेक का कभी भुगतान नहीं लिया गया।

रिपोर्ट में ललित मोदी पर फर्जी दस्तावेज बनाने सहित अन्य आरोप लगाए थे। मोदी ने एफआईआर रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।


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