सलमान खान की याचिका खारिज
By Edited By: Published: Sun, 06 Apr 2014 01:48 AM (IST)Updated: Sun, 06 Apr 2014 01:08 AM (IST)
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। हिरण शिकार प्रकरण के तहत अवैध हथियार के मामले में अभिनेता सलमान खान की ओर से पेश की निगरानी याचिका को जोधपुर जिला सत्र जिला न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दिया है।
सलमान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सेशन कोर्ट में कहा था कि हिरण शिकार और अवैध हथियार के मामले में फैसला एक साथ किया जाए। लोक अभियोजक लादूराम विश्नोई ने इसका विरोध किया। न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने सलमान की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अवैध हथियार और हिरण शिकार मामले के तथ्य और आरोप अलग-अलग हैं। ये आरोप आपस में संबंधित नहीं हैं।
अदालत ने कहा कि दोनों मामलों की सुनवाई और फैसला एक साथ करने का प्रार्थना-पत्र बहुत देरी से पेश किया गया है।
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