पहल के आधार पर हल हों अनुसूचित जाति से संबंधित मसले: डीसी
जागरण संवाददाता, संगरूर : अनुसूचित जाति व अनुसूचित कबीलों के लोगों पर होने वाले अत्याचार क
जागरण संवाददाता, संगरूर : अनुसूचित जाति व अनुसूचित कबीलों के लोगों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने अत्याचार रोकथाम एक्ट 1989 बनाया गया है। अत्याचार रोकथाम एक्ट के तहत जिले में दर्ज हुए मामलों को समयबद्ध ढंग से निपटाने व उचित कार्रवाई करने के लिए डिप्टी कमिश्नर अमर प्रताप ¨सह विर्क की प्रधानगी में जिला स्तरीय विजिलेंस एंड मॉनिट¨रग कमेटी की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते जिला भलाई अफसर सुखसागर ¨सह ने बताया कि अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों के विभिन्न मामलों में पीड़ितों को समय-समय पर सरकार की हिदायतों व एक्ट के नियमों अनुसार मुआवजा मुहैया करवाया जाता है। जिले में एक्ट अधीन 6 मामले चल रहे हैं। डीसी ने बैठक दौरान डीएसपी (आर) संदीप वडेरा को हिदायत की कि महिलाएं या अनुसूचित जाति के लोगों से संबंधित मामलों को पहल के आधार पर हल किया जाए।