2 फरवरी शाम 5 बजे के बाद चुनाव जलसों व स्पीकरों पर पाबंदी
जागरण संवाददाता, संगरूर जिला चुनाव अफसर कम डिप्टी कमिश्नर डॉ. अभिनव त्रिखा ने जानकारी
जागरण संवाददाता, संगरूर
जिला चुनाव अफसर कम डिप्टी कमिश्नर डॉ. अभिनव त्रिखा ने जानकारी देते बताया कि 4 फरवरी को होने वाले पो¨लग प्रक्रिया के मद्देनजर जिले में 2 फरवरी को शाम 5 बजे के बाद चुनाव जलसों व लाउड स्पीकरों के उपयोग पर पूर्ण तौर पर पाबंदी होगी। उन्होंने कहा कि इसकी उल्लंघना करने वाले को जन प्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 126 के तहत 2 वर्ष की सजा व जुर्माना हो सकता है। चुनाव कमीशन की हिदायतों अनुसार चुनाव प्रचार बंद होने के तुरंत बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिनेमा हाल, टीवी चैनल व चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी साधन का उपयोग करके किसी उम्मीदवार या पार्टी का प्रचार करना भी उक्त एक्ट की उल्लंघना माना जाएगा व एक्ट के तहत बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनावों संबंधी पैनल चर्चा-एग्जिट पोल पर रोक रहेगी व ब्लॉक एसएमएस या वॉयस कॉ¨लग द्वारा प्रचार नहीं किया जा सकेगा।