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2 फरवरी शाम 5 बजे के बाद चुनाव जलसों व स्पीकरों पर पाबंदी

जागरण संवाददाता, संगरूर जिला चुनाव अफसर कम डिप्टी कमिश्नर डॉ. अभिनव त्रिखा ने जानकारी

By Edited By: Published: Tue, 31 Jan 2017 06:03 PM (IST)Updated: Tue, 31 Jan 2017 06:03 PM (IST)
2 फरवरी शाम 5 बजे के बाद चुनाव जलसों व स्पीकरों पर पाबंदी
2 फरवरी शाम 5 बजे के बाद चुनाव जलसों व स्पीकरों पर पाबंदी

जागरण संवाददाता, संगरूर

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जिला चुनाव अफसर कम डिप्टी कमिश्नर डॉ. अभिनव त्रिखा ने जानकारी देते बताया कि 4 फरवरी को होने वाले पो¨लग प्रक्रिया के मद्देनजर जिले में 2 फरवरी को शाम 5 बजे के बाद चुनाव जलसों व लाउड स्पीकरों के उपयोग पर पूर्ण तौर पर पाबंदी होगी। उन्होंने कहा कि इसकी उल्लंघना करने वाले को जन प्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 126 के तहत 2 वर्ष की सजा व जुर्माना हो सकता है। चुनाव कमीशन की हिदायतों अनुसार चुनाव प्रचार बंद होने के तुरंत बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिनेमा हाल, टीवी चैनल व चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी साधन का उपयोग करके किसी उम्मीदवार या पार्टी का प्रचार करना भी उक्त एक्ट की उल्लंघना माना जाएगा व एक्ट के तहत बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनावों संबंधी पैनल चर्चा-एग्जिट पोल पर रोक रहेगी व ब्लॉक एसएमएस या वॉयस कॉ¨लग द्वारा प्रचार नहीं किया जा सकेगा।


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