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हाईवे किनारे चल रहा शराब का ठेका

संवाद सहयोगी, कुराली सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी सख्त आदेशों के बावजूद कुराली के अंतर्गत

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Apr 2017 07:53 PM (IST)Updated: Sun, 23 Apr 2017 07:53 PM (IST)
हाईवे किनारे चल रहा शराब का ठेका
हाईवे किनारे चल रहा शराब का ठेका

संवाद सहयोगी, कुराली

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सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी सख्त आदेशों के बावजूद कुराली के अंतर्गत पड़ते गांव चनालो में हाईवे से कुछ मीटर की दूरी पर शराब का ठेका सरेआम चल रहा है। पुलिस प्रशासन व आबकारी विभाग आंखे मूंदे बैठा है। लोगों ने ठेकेदार सहित जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है।

उल्लेखनीय है कि हाईवे पर होने वाले सड़क हादसों को रोकने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे से 500 मीटर की दूरी तक शराब का ठेका खोले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई है। मगर यहां हाईवे से मात्र 10 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका एक अप्रैल से सरेआम चलाया जा रहा है। अगर नियमों की बात करें तो हर साल एक अप्रैल से चालू होने वाले नए ठेकों को आबाकारी विभाग की ओर से मंजूरी दी जाती है, जिससे पहले उस दुकान का बाकायदा नक्शा पास किया जाता है, जिस दुकान में शराब का ठेका खोला जाना होता है। हैरानी इस बात की है कि इस ठेके के मामले में शायद विभाग शराब के ठेकेदार पर मेहरबान हो गया है इसलिए विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर अदालती आदेशों को दरकिनार किया जा रहा है। इस बारे में आबकारी विभाग मोहाली के इंचार्ज चरणदेव ¨सह ने कहा कि अगर अदालती आदेशों को ताक पर रखते हुए हाईवे किनारे ठेका चलाया जा रहा है तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिया कि मौके पर विभाग की टीम भेज पता लगाया जाएगा। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर सुरजीत ¨सह ने एसडीएम खरड़ की ओर से मार्क की गई शिकायत मिल चुकी है तथा मौका देखने के बाद ठेका बंद करवाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


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