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अमरीकी नागरिक को दहेज उत्पीड़न के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

जागरण संवाददाता, रूपनगर चीफ जुडिशियल मेजिस्ट्रेट रूपनगर जसबीर कौर ने एक भारतीय मूल के अमरीकी नाग

By JagranEdited By: Published: Mon, 27 Mar 2017 07:37 PM (IST)Updated: Mon, 27 Mar 2017 07:37 PM (IST)
अमरीकी नागरिक को दहेज उत्पीड़न के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा
अमरीकी नागरिक को दहेज उत्पीड़न के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

जागरण संवाददाता, रूपनगर

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चीफ जुडिशियल मेजिस्ट्रेट रूपनगर जसबीर कौर ने एक भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक को विश्वासघात और दहेज के कारण पत्नी के साथ अत्याचार करने के मामलों में 10 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। साल 2003 में अमरीकी नागरिक ज¨तदर वशिष्ट भारत आया और उसने मोनिका शर्मा पुत्री कुलवंत राय शर्मा वासी घनौली जिला रूपनगर के साथ 11 दिसंबर 2003 को विवाह कर लिया और उसे अमेरिका ले गया। 16 नवंबर 2005 को इनके घर एक लड़का पैदा हुआ। मोनिका शर्मा ने आरोप लगाया कि बच्चा पैदा होने के बाद ससुराल परिवार ने दहेज की मांग की। दहेज लाने के लिए दिसंबर 2005 में उसे वापस भेज दिया गया। बच्चे को ससुराल परिवार ने अपने पास ही रख लिया। इसके बाद मोनिका के पिता कुलवंत राय ने थाना सदर रूपनगर में पति ज¨तदर वशिष्ट, ससुर और सास के खिलाफ शिकायत की। इसके आधार पर पांच अप्रैल 2008 को तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इसके बाद पति ज¨तदर वशिष्ट ने जिला एवं सैशन जज की अदालत में आगामी जमानत की अर्जी दाखिल की और अदालत की ओर से 11 अप्रैल 2008 को अंतरिम जमानत मंजूर की गई। अदालत ने पासपोर्ट पुलिस के पास जमा करवाने का आदेश दिया और 19 अप्रैल 2008 को पासपोर्ट पुलिस के पास जमा करवा दिया गया। वशिष्ट ने पुलिस के साथ मिलकर पासपोर्ट प्राप्त कर लिया और विदेश रवाना हो गया। इसकी शिकायत कुलवंत राय शर्मा ने पुलिस को दी। जांच में उस समय के एसएचओ सदर तेजपाल ¨सह और अतिरिक्त एसएचओ विनोद शर्मा को आरोपी पाते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाई के आदेश जारी किए गए। इसी दौरान वशिष्ट को अदालत ने भगोड़ा करार दे दिया गया। लगभग नौ साल बाद में ज¨तदर वशिष्ट भारत आया, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने भगौड़े को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया। इसके उपरांत ज¨तदर के वकील ने अदालत को जमानत की अर्जी दी और 20 मार्च को चीफ जुडिशियल मेजिस्ट्रेट की अदालत ने अर्जी रद्द कर दी। ज¨तदर के वकील ने अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज को जमानत की अर्जी दी है। इस पर अतिरिक्त सेशन जज नीलम अरोड़ा की ओर से पांच अप्रैल को सुनवाई की जानी है।


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