चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल कैद
जेएनएन, रूपनगर रूपनगर की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में थर्मल प्लांट घनौली के मुलाजिम को एक साल क
जेएनएन, रूपनगर
रूपनगर की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में थर्मल प्लांट घनौली के मुलाजिम को एक साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी को एक हजार रुपए जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में पंद्रह दिन अतिरिक्त सजा काटनी होगी। रूपनगर के ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट तरुणप्रीत ¨सह की अदालत ने यह सजा सुनाई है। दोषी करार दिए गए दिनेश निवासी नूहों कालोनी रूपनगर ने भंगू फाइनांस कंपनी नूहों रूपनगर से छह नवंबर 2012 को एक लाख नब्बे हजार रुपए का ऋण लिया था। ऋण लेने के बाद दिनेश ने ऋण की किश्तें लगातार नहीं दी। उसने जो ऋण वापसी के संबंध में चेक दिया था, वो फर्म ने जब बैंक में लगाया तो वो बाउंस हो गया। इसके बाद कंपनी ने रूपनगर कोर्ट में केस दायर किया था। अदालत ने दिनेश कुमार को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।