बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले पिता को 18 साल कैद
जागरण संवाददाता, रूपनगर रूपनगर जिला कोर्ट ने नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले पिता को अठ
जागरण संवाददाता, रूपनगर
रूपनगर जिला कोर्ट ने नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले पिता को अठारह साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी को दस हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। रूपनगर जिले के थाना कीरतपुर साहिब पुलिस ने आरोपी सुबोध कुमार उर्फ राजू पुत्र बनारसी मंडल निवासी भरतगढ़ जिला रूपनगर के खिलाफ आइपीसी की धारा 376 2 (एफ), पोस्को एक्ट की धारा 6 के तहत एफआइआर-50 21 मई 2016 को केस दर्ज किया था। आरोपी ने अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया। पिता अपनी करीब बारह साल की बेटी जोकि पांचवीं में पढ़ती है, के साथ करीब एक डेढ़ साल हवस पूरी करता रहा। जब बच्ची अत्याचार से तंग आकर घर से चली गई और किसी तरह चाइल्ड हेल्पलाइन के संपर्क में आई तो मामला उजागर हुआ। चाइल्ड हेल्प लाइन ने बच्ची को अस्पताल में उपचार दिलाया और पुलिस को सूचित किया। चौकी भरतगढ़ के इंचार्ज एएसआइ बलबीर ¨सह ने इस मामले में इंकवायरी के केस दर्ज किया था। जिला एवं सेशन जज बीएस संधू ने आइपीसी की धारा 376 2 (एफ) के तहत दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।