Move to Jagran APP

मेला क्षेत्र में ढोल, चिमटा बजाने की मनाही

फ्लैग---चिंतपूर्णी अश्विन नवरात्र मेला में आग्रेय अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी डीसी अभिषेक जै

By Edited By: Published: Wed, 07 Oct 2015 01:42 AM (IST)Updated: Wed, 07 Oct 2015 01:42 AM (IST)
मेला क्षेत्र में ढोल, चिमटा बजाने की मनाही

फ्लैग---चिंतपूर्णी अश्विन नवरात्र मेला में आग्रेय अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी

loksabha election banner

डीसी अभिषेक जैन ने जारी कर दिए हैं व्यवस्था बनाए रखने के आदेश

जागरण संवाददाता, नंगल

शक्तिपीठ मा चिंतपूर्णी अश्विन नवरात्र मेला 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 22 अक्टूबर तक चलने वाले मेले के दौरान जिला ऊना में कानून एवं व्यवस्था में लगे सुरक्षा कर्मचारियों को छोड़कर किसी को भी आग्रेय अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ऊना अभिषेक जैन ने बताया कि मेला अवधि के दौरान मेला क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण में रखने और इस बाबत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए मंदिर प्रशासन को छोड़कर किसी को भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि मेला अवधि के दौरान मेला क्षेत्र में ढोल, चिमटा इत्यादि बजाने की भी मनाही रहेगी। ऐसे में यदि कोई श्रद्धालु ढ़ोल, चिमटा इत्यादि साथ लाते हैं तो उन्हे बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा। साथ ही मेला क्षेत्र में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सड़क के किनारे तथा खुले में लंगर लगाने की भी अनुमति नहीं होगी तथा इस दौरान आतिशबाजी पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मा के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के आदेश भी मंदिर प्रबंधन को जारी कर दिए गए हैं।

सुभाष शर्मा, जागरण संवाददाता, नंगल।

6 अक्टूबर, 2015


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.