एसके शर्मा व अन्य के मामले की सुनवाई अब एक मई को
हाईकोर्ट में आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई चौबीस अप्रैल को जागरण संवाददाता, रूपनगर डीजीपी एसके
हाईकोर्ट में आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई चौबीस अप्रैल को
जागरण संवाददाता, रूपनगर
डीजीपी एसके शर्मा समेत पूर्व पुलिस अधिकारियों पर दर्ज अपहरण व हत्या के मामले की सुनवाई जिला अदालत ने एक मई तक के लिए स्थगित कर दी है।
डीजीपी समेत अन्य आरोपियों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में उनके खिलाफ जिला कोर्ट में पिछले साल अपहरण व हत्या के आरोप तले चार्ज फ्रेम हुए थे। रूपनगर की जिला एवं सेशन जज अमरजोत भट्टी ने मंगलवार को मामले की सुनवाई एक मई तक टाल दी जबकि पंजाब एवं हरियाणा एवं हाईकोर्ट में आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई चौबीस अप्रैल को होनी है।
मंगलवार को अदालत में पूर्व डीएसपी बलकार ¨सह व पूर्व एएसआई गुरचरन ¨सह अदालत में पेश हुए। डीजीपी एसके शर्मा को अदालत ने फिल्लौर पुलिस अकादमी में आधिकारिक कार्य के मद्देनजर व पूर्व डीएसपी बलकार ¨सह को पारिवारिक कारणों के कारण पेशी से छूट की अनुमति दे दी।
उल्लेखनीय है कि डीजीपी एसके शर्मा, पूर्व डीआईजी एसपीएस बसरा, पूर्व डीएसपी बलकार ¨सह तथा पूर्व एएसआई गुरचरन ¨सह के खिलाफ मो¨रडा थाना के गांव अमराली के युवक कुलदीप ¨सह के अपहरण तथा फिर हत्या करके शव को खुर्द बुर्द करने के आरोप में केस दर्ज किया था। कुलदीप ¨सह के पिता अजैब ¨सह ने 1990 में अपह्रत हुए अपने बेटे का पता लगाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी तथा 1998 में पुलिस ने कुलदीप के अपहरण के आरोप का मामला दर्ज किया था।