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जातिसूचक शब्द कहने के मामले में छह माह कैद

जागरण संवाददाता, रूपनगर : रूपनगर की स्पेशल कोर्ट ने एससी, एसटी एक्ट के मामले में एक व्यक्ति को दोषी

By Edited By: Published: Thu, 26 Feb 2015 08:32 PM (IST)Updated: Thu, 26 Feb 2015 08:32 PM (IST)
जातिसूचक शब्द कहने के मामले में छह माह कैद

जागरण संवाददाता, रूपनगर : रूपनगर की स्पेशल कोर्ट ने एससी, एसटी एक्ट के मामले में एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए छह माह कैद की सजा सुनाई है। आनंदपुर साहिब के गांव बिकापुर के आरोपी धर¨मदर कुमार उर्फ सोनू पुत्र सुशील कुमार के खिलाफ आनंदपुर साहिब पुलिस स्टेशन में जाति सूचक शब्द बोलने के आरोप में सात जुलाई 2012 को एफआइआर नंबर-63 दर्ज थी। यह मामला शिकायतकर्ता गुरचरन ¨सह पुत्र परकाश चंद के बयानों पर दर्ज किया गया था। शिकायत दी थी कि उसकी माता कश्मीरो देवी की मौत 25 जून 2012 को हुई थी तथा जब वो गांववासियों तथा अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी माता का अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे तब धर¨मदर कुमार उर्फ सोनू चार पांच लोगों के साथ तेजधार हथियारों से लैस होकर उनके घर आया। उसने न सिर्फ उन्हें जातिसूचक शब्द कहे, बल्कि उसकी माता का संस्कार गांव के श्मशानघाट में करने रोक दिया। इसके बाद उन्होंने लोगों की सलाह लेकर अपनी माता का संस्कार सजमौर गांव के श्मशानघाट में जाकर किया था।

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रूपनगर की स्पेशल जज ज¨तदर कौर ने मामले में दोषी पाते हुए धर¨मदर कुमार उर्फ सोनू को आइपीसी की धारा 506 तथा एससी एसटी एक्ट की धारा 3 (1) 14 के तहत छह छह महीने की सजा सुनाई है। इन धाराओं में दो हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है।


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