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मैडी मेला में 11 मार्च तक अग्नि अस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी

जागरण संवाददाता, नंगल : डेरा बाबा बडभाग सिंह होली मेले के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज

By Edited By: Published: Thu, 26 Feb 2015 06:35 PM (IST)Updated: Thu, 26 Feb 2015 06:35 PM (IST)
मैडी मेला में 11 मार्च तक अग्नि अस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी

जागरण संवाददाता, नंगल : डेरा बाबा बडभाग सिंह होली मेले के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला ऊना में 11 मार्च तक किसी भी व्यक्ति द्वारा अग्नि अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है, जबकि इस दौरान कानून व्यवस्था में लगे जवानों को छूट रहेगी। जिला दंडाधिकारी ऊना अभिषेक जैन ने जिला के उपमंडल अंब के मैडी में 8 मार्च 2015 तक मनाए जाने वाले मेले की व्यवस्था के मद्देनजर ही आदेश जारी करते हुए बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पंचायत समिति और प्रबंधन डेरा बाबा बडभाग सिंह, मंजी साहिब और चरण गंगा को छोड़कर किसी को भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्णतया मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉस बैंड, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी है। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा। इसके अतिरिक्त डीएम ने प्रबंधन डेरा बाबा बडभाग सिंह, मंजी साहिब एवं चरण गंगा को भी मेले के दौरान कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं।


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