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चालक को बंधक बनाकर छीनी जाइलो गाड़ी

जागरण संवाददाता, नंगल ऊना से श्री नयना देवी मंदिर को सवारी छोड़ने गई जाइलो गाड़ी को समीपवर्ती कोला

By Edited By: Published: Mon, 13 Oct 2014 01:59 AM (IST)Updated: Mon, 13 Oct 2014 01:59 AM (IST)
चालक को बंधक बनाकर छीनी जाइलो गाड़ी

जागरण संवाददाता, नंगल

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ऊना से श्री नयना देवी मंदिर को सवारी छोड़ने गई जाइलो गाड़ी को समीपवर्ती कोला वाले टोब्बा के समीप शुक्रवार रात लुटेरों ने छीन लिया। गाड़ी के ड्राईवर को बंधक बनाकर 100 फीट गहरी खाई में फैंक दिया। लुटेरे गाड़ी के चालक की जेब से चार हजार रुपये की नकदी, मोबाइल, ड्राइविंग लाइसेंस व एटीएम कार्ड लेकर फरार हो गए। टैक्सी चालक ने इसकी शिकायत बस्सी पुलिस चौकी दर्ज करवाई है। पुलिस ने चालक अविनाश मेहता निवासी ऊना की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अविनाश की ओर से पुलिस को दी जानकारी के अनुसार वह अपनी जाइलो गाड़ी नंबर एचपी01यू 0348 में जोगीपंगा में सवारी छोड़कर जब ऊना टैक्सी स्टैंड पहुंचा, तो पाच लोगों ने उसकी गाड़ी को श्री नयना देवी के लिए बुक किया। पाच लोगों में शामिल एक वृद्ध महिला, एक युवती व तीन पुरुषों ने बताया कि वे चिंतपूर्णी माथा टेकने गए थे और अब माता नयना देवी के दर्शन करने जाना है। अविनाश उन्हे माता नयना देवी छोड़ने पर राजी हो गया। कोलां दा टोब्बा के बैरियर पर पर्ची कटवाकर जब नयना देवी रोड पर दो किलोमीटर आगे गाड़ी पहुंची, तो बुजुर्ग महिला ने तबीयत खराब होने की बात कहते हुए गाड़ी रोकने को कहा। अविनाश ने कुछ आगे जाकर गाड़ी रोकी और खुद लघुशका के लिए आगे चला गया। जब वापसी पर गाड़ी में बैठने लगा, तो गाड़ी सवार दो लोगों ने उसका गला दबाकर नशीला पदार्थ मुंह में डालकर उसे बेहोश कर दिया। जब होश आई, तो वह एक खाई में कपड़े से बंधा हुआ था। अविनाश ने बताया कि जैसे-तैसे करके वह खुद को संभालता हुआ 100 फीट गहरी खाई से बाहर निकला और आसपास उसे कुछ भी नजर न आया। कुछ दूर जाने पर उसे एक घर नजर आया और रात को करीब अढ़ाई बजे उसने घर के बाहर सोई हुई बूढ़ी औरत को अपनी आपबीती सुनाई। इस हादसे में अविनाश को काफी चोटें भी आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से अविनाश ने वापिस बैरियर पर आकर गाड़ी की वापसी जाननी चाही, तो बैरियर कर्मियों ने बताया कि गाड़ी वापिस नहीं आई है, जिस पर बस्सी पुलिस चौकी में मारपीट व गाड़ी लूटने की शिकायत दर्ज करवाई है। बस्सी पुलिस चौकी के एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस संदर्भ में भादंसं की धारा 382, 323 के तहत मामला दर्ज किया है।


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