गवाही से मुकरने के मामले में एसपी को दो साल सजा, पांच हजार जुर्माना
जागरण संवाददाता, रूपनगर
रूपनगर की एक अदालत ने गवाही से मुकरने के मामले में एक एसपी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना किया गया। यह सजा जुडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सिमरनजीत सिंह की अदालत ने सुनाई है। जिस एसपी को सजा सुनाई गई है वह इस समय मोहाली में बतौर एसपी (इंडस्ट्री एवं सिक्योरिटी) तैनात है। जानकारी के मुताबिक एसपी सरबजीत सिंह पंधेर साल 2006 में रूपनगर में डीएसपी (डी) थे। पुलिस ने 4 मई 2006 को एक किलो 900 ग्राम चरस समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। तब बतौर गजटिड आफिसर डीएसपी (डी) की तरफ से मोहर व साइन किए गए थे। 5 दिसंबर 2006 को तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज जीएस मठाड़ू की अदालत में डीएसपी इससे मुकर गए कि उनके मोहर व साइन नहीं है। इस मामले की कार्रवाई के दौरान 2 जुलाई 2008 को जीएस मठाड़ू ने डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। अब जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने एसपी को दोषी पाते हुए दो साल की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि एसपी ने सजा के मामले में जमानत करवा ली।
उधर, एसपी सरबजीत सिंह पंधेर का कहना है कि वे निर्दोष हैं। इस मामले में जिला एवं सेशन कोर्ट में अपील डालेंगे।