बहुचर्चित ब्लाक समिति मेंबर हत्याकांड में चार दोषी करार, पांच बरी
जागरण संवाददाता, रूपनगर
बहुचर्चित ब्लाक समिति के मेंबर नेतर सिंह के हत्याकांड के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सेशन एवं स्पेशल जज जतिंदर कौर ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। पांच को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। यह मामला 25 जनवरी 2010 का है। जब शिकायतकर्ता जगीर सिंह अपने भांजे नेतर सिंह व जसविंदर सिंह और सुरजीत सिंह रूपनगर कोर्ट में डीसी कार्यलय के पास पार्क की गई कार की तरफ जा रहा था। सचिवालय की कैंटीन के सामने हरविंदर सिंह पुत्र कुलदीप सिंह निवासी घटौर (जिसके हाथ में तेजधार हथियार था), अमृतपाल व संदीप सिंह पुत्र हरबंस सिंह और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर नेतर सिंह पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। सिविल अस्पताल में डाक्टरों ने नेतर सिंह को मृत घोषित कर दिया था। शिकायतकर्ता जगीर सिंह के बयान पर पुलिस ने इस कत्लकाड में तब आईपीसी की धारा 302, 34, 120बी के तहत केस दर्ज किया था। जबकि छह अन्य को भी मामले में आरोपी बनाया था।
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नौ आरोपियों में चार दोषी करार
अदालत ने इस कत्लकाड के 9 आरोपियों में शमशेर सिंह, भावना शर्मा, वरिंदर कुमार, हरप्रीत सिंह व मदन गोपाल को बरी कर दिया, वहीं हरिदर सिंह, संदीप सिंह, अमृतपाल व जगतार सिंह को इस कत्ल का दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को सजा का फैसला वीरवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।
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खाली शपथ पत्र पर करवाए हस्ताक्षरों के जरिये करता था अमृतपाल गलत इस्तेमाल
मिली जानकारी के अनुसार नेतर सिंह पुत्र संतोख सिंह गाव रगीलपुर ने चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर गोबिंद हुंडई नाम की एजेंसी खोली हुई थी जिसमें अमृतपाल सिंह पुत्र अमरजीत सिंह निवासी अकबरपुर उस एजेंसी में बतौर मैनेजर कार्य करता था। कुछ समय पहले अमृतपाल ने नेतर सिंह से इश्योरेंस करवाने के लिए खाली शपथ पत्र पर दस्तखत करवा लिए थे जिसका वह नाजायज इस्तेमाल करता था और इन कागजों के द्वारा वह गोबिंद हुंडई एजेंसी पर कब्जा करना चाहता था।