बाहर से आए कंडम आटो हवा में घोल रहे जहर
राज पारचा, पटियाला शहर में बिना रूके लगातार बढ़ रही बाहरी राज्यों से आए कंडम ऑटो रिक्शा की संख्या
राज पारचा, पटियाला
शहर में बिना रूके लगातार बढ़ रही बाहरी राज्यों से आए कंडम ऑटो रिक्शा की संख्या और उनके द्वारा फैलाए जाने वाले जहरीले धुएं से शहर की फिजा में जहर घुल रहा है। इसके साथ ट्रैफिक समस्या में इजाफा हो रहा है। इस सबको रोकने की जिन के कांधे पर जिम्मेवार है। (ट्रैफिक पुलिस एंव डीटीओ कार्यालय) वे अपनी जिम्मेदारी कितनी इमानदारी से निभा रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिले में हजारों की संख्या में ऑटो रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में मात्र 6133 सौ ऑटो हैं। जबकि इनकी संख्या कई गुणा अधिक है।
परिवहन विभाग से जुटाए आंकड़ों के अनुसार जिले भर में 6133 ऑटो रिक्शा चालकों ने विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाया है।
2010 - 11 - 435
2011 - 12 - 496
2012 - 13 - 764
2013 - 14 - 747
2014 - 15 - 758 - 3300
2015 - 16 एवं 2017 में 6133 रजिस्टर्ड हुए हैं।
फोटो - 3ए
डीटीओ डॉ़ दीपक भाटिया ने कहा कि शहर ऑटो चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तैयार करवाना अति जरूरी है। उन्होंने बताया कि शहर में जल्द ही आटो रिक्शा की संख्या को उनके रिकार्ड से मिलाया जाएगा। नंबर को ट्रांसफर न करवाने वाले या बिना नंबर के आटो रिक्शा पर पहले चरण में कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उन आटो रिक्शा चालकों पर कार्रवाई होगी, जिन के पास व्यवसायिक ड्राइ¨वग लाइसेंस नहीं है। साथ ही नियमों को पूरा न करने वाले पुराने आटो रिक्शा को सड़क पर दौड़ने से रोका जाएगा।
आटो के खिलाफ शुरू की तैयारी : करनैल
जिला ट्रैफिक पुलिस अधिकारी करनैल ¨सह ने कहा कि नियमों की विपरीत सड़कों पर दौड़ रहे आटो रिक्शा के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। नाका लगाकर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।
स्कूली ऑटो रिक्शा चालकों का नियमित मेडिकल होना जरूरी
डीटीओ के अनुसार स्कूली ऑटो रिक्शा चालकों का नियमित मेडिकल और ऑटो रिक्शा में तय क्षमता से ज्यादा बच्चे बिठाने के नियम को भी कड़ाई से लागू किया जाएगा।
ध्वनि प्रदूषण करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई
शहर की सभी व्यस्त सड़कों पर ऑटो रिक्शा का रूट निर्धारित किया जाएगा। लोगों की जरूरत के हिसाब से प्रत्येक रूट पर ऑटो रिक्शा की संख्या को निर्धारित किया जाएगा, ताकि किसी एक रूट पर अतिरिक्त ट्रैफिक न होने पाए। जो ऑटो रिक्शा अतिरिक्त ध्वनि या वायु प्रदूषण कर रहे हैं उन पर ध्वनि प्रदूषण के साथ-साथ 207 मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन कार्रवाही की जाएगी।
डीटीओ ने सभी आटो रिक्शा चालकों को आगाह किया है कि वह जल्द से जल्द अपने आटो रिक्शा को ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट एक्ट के अनुकूल कर लें, अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा।
ऑटो रजिस्ट्रेशन फीस 1720 रुपये
शहर में ऑटो चलाए के लिए ऑटो मालिक को डीटीओ कार्यालय से इसका परमिट लेना होता है। परमिट लेने वाले को कार्यालय में 1720 रुपये सरकारी फीस जमा करानी होगी। यह फीस एक साल के लिए मान्य होगी। एक साल होने पर परमिट रिन्यू करवाना होता है। शहर में ज्यादातर ऑटो बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ रहे है। इस कारण सरकार के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है।
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