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पति सहित सास-ससुर को 10-10 साल कैद

जासं, पटियाला महिला की मौत के मामले में शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज डॉ. रजनीश की अदालत ने उसके पति

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Mar 2017 07:14 PM (IST)Updated: Fri, 24 Mar 2017 07:14 PM (IST)
पति सहित सास-ससुर को 10-10 साल कैद
पति सहित सास-ससुर को 10-10 साल कैद

जासं, पटियाला

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महिला की मौत के मामले में शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज डॉ. रजनीश की अदालत ने उसके पति सहित सास व ससुर को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों के खिलाफ थाना घग्गा में 22 जुलाई 2015 को मृतक महिला के पिता अर्जुन राम वासी गांव ननानसू की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था। विवाहिता के पिता ने शिकायत में कहा था कि उनकी बेटी का विवाह सोनी के साथ हुआ था । इस दौरान उसने अपनी क्षमता के मुताबिक दहेज दिया था, लेकिन बाद में ससुराल परिवार ने फिर भी लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया था । परेशान होकर लड़की ने जहर खा लिया था और उसकी मौत हो गई थी । पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। आज अदालत ने मृतक के पति सोनी, सास करतारो देवी व ससुर फौजा राम वासी डेरा बाजीगर घग्गा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है।


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