हुक्का बार पर पाबंदी
जांगरण संवाददाता, नवांशहर जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत ¨सह नगर ने फौजदारी विवरण संहिता 1
By Edited By: Published: Mon, 16 Jan 2017 07:47 PM (IST)Updated: Mon, 16 Jan 2017 07:47 PM (IST)
जांगरण संवाददाता, नवांशहर
जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत ¨सह नगर ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन जिला शहीद भगत ¨सह नगर की सीमा में किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, हुक्का बार और सार्वजनिक स्थानों आदि पर हुक्का पीने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश जनहित में आम लोगों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए और सिविल सर्जन शहीद भगत ¨सह नगर की तरफ से कोटपा एक्ट के अंतर्गत जारी किये गए हैं। यह आदेश 19 जनवरी से अगले आदेश तक जारी रहेंगे।
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