रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंटों से ही सेवाएं ली जाएं : डीसी
संवाद सूत्र, नवांशहर : पंजाब सरकार की ओर से मानव तस्करी को रोकने के लिए पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगु
संवाद सूत्र, नवांशहर : पंजाब सरकार की ओर से मानव तस्करी को रोकने के लिए पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत ट्रेवल एजेंट, आईलेट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट टिकट एजेंटों को लाइसेंस लेना लाजमी किया है। यह जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर सोनाली गिरी ने बताया कि जिले में 60 ट्रेवल एजेंट और आईलेट्स कोचिंग सेंटर जिला प्रशासन से मान्यता प्राप्त हैं। उन्होने बताया कि इन मान्यता प्राप्त ट्रेवल एजेंटों और को¨चग सेंटरों की सूची जिले की वेबसाइट पर और एसडीएम दफ्तरों, तहसील दफ्तरों और सेवा केंद्रों में उपलब्ध हैं। उन्होने जिले में विदेश जो वाले चाहवान लोगों, विद्यार्थियों से अपील की कि वह केवल मान्यता प्राप्त ट्रेवल एजेंसी, आइलेट्स सेंटर आदि से सेवाएं प्राप्त करें। जिससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सेवाएं लेने से पहले वैबसाइट पर सेंटरों की जांच जरूर करें। यह कानून लोगों को ठगी होने से बचाने के लिए बनाया गया है। यह हिदायतें हाई कोर्ट की तरफ से दी गई हैं। ताकि लोग की लूट से बच सकें।