जिले में अवैध खनन बंद करवाएंगे : डीसी
जागरण संवाददाता, नवांशहर : डीसी सोनाली गिरि ने अवैध माइ¨नग रोकने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। उ
जागरण संवाददाता, नवांशहर : डीसी सोनाली गिरि ने अवैध माइ¨नग रोकने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। अवैध तौर पर रेत-बजरी की निकासी पर पाबंदी लगाने के लिए आधिकारियों को सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं।
डीसी ने कहा कि जिले में बजरी से भरे वाहनों की चेकिंग करके उनके दस्तावेजों की जांच करने के लिए टीम गठित की गई है। ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि जिलो में रजिस्टर जेसीबीज मशीनों की मोनिटरिंग कर उनके रोजाना के कामकाज की पड़ताल करने, जिलो में रजिस्टर टिप्परें पर नजर रखने की हिदायत दी। रात के समय पुलिस के सहयोग से चेकिग और तेज करने के आदेश जारी किए हैं।
बीते दिनों में जिले के अलग-अलग थानों में अवैध खनन के 16 किए गए हैं। जिला पुलिस की तरफ से उन्होंने टीमों के साथ पुलिस मुलाजिम तैनात करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि जिलो में विशेष तौर पर की जा रही नाकेबंदी वाले स्थानों पर सहायक सब इंस्पेक्टर (एएसआइ) स्तर का अधिकारी तैनात किया जाए जो बाहर के जिलों से आने वाले वहानों के रजिस्ट्रेशन, ड्राइ¨वग लाय¨सस और लोड किए हुए मेटीरियल के जायज होने की पड़ताल करे और शक होने पर उसकी सूचना उच्च अधिकारी को दें। बैठक में जिला माइ¨नग अधिकारी गुरदेव ¨सह माहल, एसपी (डी) ह¨रदर पाल ¨सह परमार, एसडीएम नवांशहर गीतिका ¨सह, एसडीएम बलाचौर जगजीत ¨सह, तहसीलदार विपन भंडारी आदि उपस्थित थे।
- ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई
डीसी ने जिला विकास और पंचायत अफसर (डीडीपीओ) को कहा कि वह अपने आधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए कि वह गांवों में जा कर लोगों को नाजायज रेत निकासी और बजरी बारे जानकारी दें। जिस व्यक्ति का ट्रैक्टर-ट्राली पकड़ा जाएगा उस खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- मिट्टी खोदने से पहले बीडीपीओ को दें जानकारी
डीसी ने कहा कि जो व्यक्ति ने अपनी जरूरत अनुसार अपनी जमीन में से मिट्टी आदि भी खोदनी चाहता है वह भी बीडीपीओ द़फ्तर में इस की पहले सूचना दे, तो जो वे होने वाली कार्रवाई व परेशानी से बच सकें। सरकार ने रेत की अवैध निकासी पर मुंकमल पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैे। यह कार्य आम लोगों के सहयोग के साथ और सचेत होने साथ ही संभव है।
वैध माइ¨नग भी 31 तक पांच बजे शाम तक ही होगी
डीसी ने कहा 31 मार्च तक विभाग के नियमों अनुसार वैध व अधिकारित स्थानों पर माइ¨नग का काम शाम 5 बजे तक किया जा सकता है, जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक शाम 7 बजे तक की जा सकती है। उन्होंने जिले के लोगों से अपील की यदि किसी भी किस्म की अवैध माइ¨नग होने की जानकारी उन्हें मिलती है तो वे इसकी शिकायत हेल्प लाईन नंबर 9501727014 पर जरूर दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखते हुए कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी।