सावधान, मिठाइयों में चांदी वर्क हो सकता है मांसाहारी
जागरण टीम, नवांशहर : दीपावली के लिए बाजार सज चुका है और त्योहार पर मिठाई की मांग बढ़ गई है। बीते साल
जागरण टीम, नवांशहर : दीपावली के लिए बाजार सज चुका है और त्योहार पर मिठाई की मांग बढ़ गई है। बीते साल सेहत विभाग ने मिठाई सहित खाद्य पदार्थो के 304 सेंपल लिए गए थे जिनमें से लगभग 112 फेल हुए थे। इस साल अब तक लिए 247 सेंपल भरे जा चुके हैं जिनमें से 115 फेल पाए गए हैं। बीते एक महीने से सेहत विभाग की खाने-पीने की चीजों की जांच के लिए बनाई गई टीमों द्वारा 35 मामलों पर जांच कर माल जब्त किया, जिनमें खोया, मिठाई, लोकल ब्रांड के खाद्य पदार्थो को सील कर चंडीगढ़ लैब में जांच के लिए भेजा है। इन की रिपोर्ट आने में 15 दिन का समय लग जाता है। शहीद भगत ¨सह नगर में अभी तक बड़ी खेप पकड़ में नहीं आई है। रोजाना छापे मारे जा रहे हैं, दूध, पनीर, मावा, मिल्क पाउडर, नकली चैरी, पेठा व अन्य मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले कैमिकल युक्त रंग व मिठास बढ़ाने वाली स्क्रीन को बड़े पैमाने में खंगाला जा रहा है। इसी के साथ मिठाइयों व ड्राई फ्रूट में इस्तेमाल होने वाला चांदी के वर्क भी इस बार सेहत विभाग की नजर से छिपा नहीं रह सकता। दूसरे राज्यों से आने वाला चांदी के वर्क के शाकाहारी न होकर मांसाहारी होने का अंदेशा ज्यादा है। दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, मथुरा, आगरा, संभल, मेरठ, मुम्बई, हैदराबाद, इंदौर जैसे देश के अन्य बड़े शहरों से आने वाले चांदी के वर्क में जानवरों की खाल व जानवरों का अंश भी घुल रहा है। वहीं, मावे में सफेद टरपेन्टाइन मिलाया जाता है जो फेफड़ों पर असर डालता है।
चांदी के वर्क के लिए 15 जुलाई को जारी हुई थी हिदायतें
स्वास्थ्य व परिवार मंत्रालय व फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ने 15 जुलाई को एक नोटीफिकेशन जारी कर हिदायतें जारी की है कि चांदी का वर्क एक ही मोटाई वाली शीट का बना होना चाहिए। इस का वजन 2.8 ग्राम प्रति स्क्वॉयर मीटर तक हो। चांदी की शुद्धता 99.9 प्रतिशत तक होनी चाहिए। पक्का बिल व शुद्धता का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये आदेश 1 अगस्त 2017 से लागू माना जाएगा लेकिन तीन महीने बाद भी लगता नहीं कि इस पर रोक लगाने के आदेशों का कोई पालन हो रही हो।
प्रतिदिन जांच कर रही हैं टीमें : फूड इंस्पेक्टर
फूड इंस्पैक्टर संगीता सहदेव ने कहा कि जांच के लिए रोजाना टीमें काम कर रही हैं। पिछले दिनों में कई सेंपल भरे जा चुके हैं। लेकिन जांच की रिपोर्ट आने तक उन के नाम उजागर नहीं किए जा सकते। यदि किसी किस्म का मिलावटी सामान बरामद होता है तो उस के लिए ज्यादा से ज्यादा दो लाख जुर्माना व एक साल तक की कैद कोर्ट के आदेशों पर दी जा सकती है।
दुकान में साफ-सफाई देखकर खरीदें मिठाई : फूड सेफ्टी अफसर
जिला फूड सेफ्टी अफसर डॉ. देवेंद्र कटारिया मिठाई और खाद्य पदार्थ खरीदते समय ध्यान रखें कि दुकान में साफ-सफाई हो, दुकानदार व उसके कर्मचारी साफ-सुधरे हो। मिठाई व खाद्य पदार्थ ढककर रखे हो। खुले खाद्य पदार्थ व मिठाई न खरीदें। रेहड़ी से तो मिठाई व खाद्य पदार्थ न खरीदें।दोआबा जोन में दूध और मावा असली ही उपयोग में लाया जाता है। इसलिए नकली खाद्य पदार्थों के बिकने का अभी तक कोई मामला नहीं मिला है।