नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर होगी कार्रवाई
संवाद सूत्र, नवांशहर हाई कोर्ट द्वारा स्कूल बसों ने छात्राओं को हो रही असुविधा के चलते हाई कोर्ट
संवाद सूत्र, नवांशहर
हाई कोर्ट द्वारा स्कूल बसों ने छात्राओं को हो रही असुविधा के चलते हाई कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट विभाग को आदेश जारी कर नए आदेश जारी कर सख्ती से लागू करने के आदेश जारी करने को कहा है।
इस संबंध में उपजिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी त्रिलोचन ¨सह सोहता ने बताया कि सभी शिक्षा संस्थानों को सख्ती से हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि स्कूल के हर वाहन में सीसीटीवी कैमरे, वाहन का रंग पीला हो, ड्राइवर का लाइसेंस पांच साल से ज्यादा का हो, अगर बस लड़कियों की है तो हेल्पर लड़की होनी अनिवार्य है। स्टाफ की यूनिफार्म, फास्ट एड बाक्स स्पीड गवर्नर वाहन में जो वाहन की सेफ्टी है। वाहन का स्कूल पर¨मट और वाहन में आग बुझाने वाले यंत्र से लैस होना चाहिए और प्राइवेट वाहन जो स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने का काम करते हैं, उन पर स्कूल मैनेजमेंट की ओर से एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर कोई स्कूल वाहन इन हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।