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डकैती का सामान बरामद होने पर तीन-तीन साल की कैद

जागरण संवाददाता, नवांशहर : जिला एवं सेशन जज बीके मेहता की अदालत ने शनिवार को डकैती के आरोपियों पर

By Edited By: Published: Sat, 18 Apr 2015 06:11 PM (IST)Updated: Sat, 18 Apr 2015 06:11 PM (IST)
डकैती का सामान बरामद होने पर तीन-तीन साल की कैद

जागरण संवाददाता, नवांशहर :

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जिला एवं सेशन जज बीके मेहता की अदालत ने शनिवार को डकैती के आरोपियों पर मामला साबित न होने पर तथा उनके पास से पीड़ित के घर से ले गए आभूषण, नकदी व अन्य सामान की बरामदगी के आधार पर पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को तीन-तीन साल की कैद व दस-दस हजार का जुर्माना सुनाया है। गौर हो कि शहीद भगत ¨सह नगर के गांव जब्बोवाल में बीते पांच जून 2014 को कुलदीप ¨सह के घर में दिन के समय विदेश गए बेटे गुरनाम ¨सह से बात करने के बहाने घुसे पांच लोगों ने हजारों की नकद व आभूषण तथा अन्य सामान ले गए थे। पुलिस ने 26 जून को चौरस्ता ग्राम बैंसा के पास नाके के दौरान पांच लोगों संजीव कुमार, मनोहर लाल, जगतार चंद, रंजीत कुमार व दविंदर कुमार को रोककर तलाशी ली थी तो इन लोगों के पास से कुलदीप ¨सह के घर से डकैती में गया हुआ सामान बरामद हुआ था। इस आधार पर पलिस ने इन पांचों पर मामला दर्ज किया था। लेकिन अदालत में डकैती का मामला साबित नहीं हो पाने के कारण माननीय जिला व सेशन जज बीके मेहता ने पांचो को तीन-तीन साल की कैद व दस-दस हजार की सजा सुनाई है।


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