हाईकोर्ट ने एसएसपी को 27 तक मांगा नोटिस का जवाब
जागरण संवाददाता, नवांशहर : जालंधर के थाना फिल्लौर के तहत पड़ते गांव लसाड़ा निवासी गुरचरण सिंह द्वारा
जागरण संवाददाता, नवांशहर :
जालंधर के थाना फिल्लौर के तहत पड़ते गांव लसाड़ा निवासी गुरचरण सिंह द्वारा अपने बेटे को थाना फिल्लौर के तहत लसाड़ा चौकी पुलिस द्वारा बेटे को नवांशहर के उड़ापड़ से उठाए जाने के मामले को परिजनों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में डाली गई रिट दायर की थी। माननीय अदालत ने मंगलवार को जिला शहीद भगत सिंह नगर जिला पुलिस को नोटिस जारी किया है। जिसमें अदालत ने एसएसपी शहीद भगत सिंह नगर को गायब चल रहे गुरनाम सिंह गामी के परिजनों द्वारा दी गई शिकायत मामले में स्टेटस रिपोर्ट 27 अक्तूबर तक देने के आदेश जारी किया है।
गौर हो कि बीती 15 अक्तूबर को जालंधर के गांव लसाड़ा निवासी गुरचरण सिंह ने एसपी (डी) दिलबाग सिंह पन्नू को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि बीती 13 अक्तूबर को लसाड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज कथित तौर पर उसके बेटे गुरनाम सिंह गामी को उसकी बीज की दुकान से उठा लेगी गई थी। जिसे कई लोगों ने देखा। जिसके की सूचना मिलने पर वह कुछ लोगों को अपने साथ लेकर लसाड़ा चौकी पहुंचे, लेकिन उन्हें उनका बेटा नहीं मिला। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के माध्यम से वारंट आफिसर लेकर लसाड़ा पुलिस चौकी, फिल्लौर पुलिस थाने सहित जालंधर के सीआईए स्टाफ में चेकिंग करवाई। लेकिन उन्हें उनका बेटा नहीं मिला, जबकि पुलिस द्वारा हाईकोर्ट की टीम को यह लिख कर दिया गया है कि उनके बेटे की किसी केस में जरूरत नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस ने उनके बेटे को दुकान से उठाया, जिसके गवाह वहां पर आए हुए ग्राहक व आस पास के दुकानदार हैं। गुरचरण सिंह ने कहा कि उन्हें डर है कि पुलिस कर्मचारियों द्वारा उनके बेटे को गलत केस में फंसाया जा रहा है तथा उनके बेटे की जान को खतरा है। इसके चलते ही वह अपने बेटे की रक्षा के लिए अदालत की शरण में गए हुए हैं।
गौर हो कि शिकायत करता गुरचरण सिंह के अनुसार जालंधर पुलिस द्वारा उसके बेटे को हिरासत में लेते समय जिला शहीद शहीद भगत सिंह नगर पुलिस को भी सूचित नहीं किया गया।
वहीं इस मामले में एसएसपी सनमीत कौर का कहना है कि उन्हें नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है।