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वर्कशॉप लगाकर किया अधिकारों के प्रति जागरूक

संवाद सहयोगी, श्री मुक्तसर साहिब: बच्चों को अधिकारों प्रति जागरूक करने के लिए गांव हरीके कलां में वा

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Aug 2017 05:57 PM (IST)Updated: Thu, 17 Aug 2017 05:57 PM (IST)
वर्कशॉप लगाकर किया अधिकारों के प्रति जागरूक
वर्कशॉप लगाकर किया अधिकारों के प्रति जागरूक

संवाद सहयोगी, श्री मुक्तसर साहिब: बच्चों को अधिकारों प्रति जागरूक करने के लिए गांव हरीके कलां में वालंटियर फॉर सोशल जस्टिस व सेव द चिल्ड्रन संस्था की ओर से जागरूकता वर्कशॉप लगाई गई। संस्था की डीए शीनम ने बाल मजदूरी व बाल विवाह विरोधी एक्ट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लड़की की आयु 18 वर्ष व लड़के की 21 वर्ष होने तक उनका विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करना कानून अपराध है और इसके लिए एक लाख रुपए जुर्माना व दो वर्ष की सजा हो सकती है। उन्होंने पोक्सो एक्ट के साथ साथ बाल मजदूरी विरोधी एक्ट की भी जानकारी दी। चंद ¨सह, परमजीत कौर, ऊषा रानी, सरोज रानी ने संस्था के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा, ऐसा करने से ही जागरूकता पैदा हो सकती है। इस मौके पर डीए गगन खोखर, रोहताश कुमार, तरमीत कौर, हर¨जदर कौर, पर¨वदर कौर आदि मौजूद रहे।


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