परीक्षा केंद्रों के पास धारा 144
संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुलवंत ¨सह ने बताया कि धारा 144 के तहत
By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Jun 2017 04:53 PM (IST)Updated: Thu, 22 Jun 2017 04:53 PM (IST)
संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुलवंत ¨सह ने बताया कि धारा 144 के तहत पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं व प्लस टू की अनुपूरक परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या इससे अधिक व्यक्ति के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी अमले व परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश 23 जून 2017 से छह जुलाई 2017 तक लागू रहेंगे। इन आदेशों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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