शराबियों पर मेहरबान हुई सरकार, रेट भी हुए निर्धारित
सवांद सहयोगी, मोगा पंजाब सरकार ने इस साल की आबकारी नीति में शराबियों समेत शादी व अन्य समागमों के
सवांद सहयोगी, मोगा
पंजाब सरकार ने इस साल की आबकारी नीति में शराबियों समेत शादी व अन्य समागमों के लिए प्रयुक्त होने वाली शराब जायज मूल्य पर उपलब्ध करवाने समेत इसके लिए लिए जारी होने वाले परमिट के मूल्यों में भारी कटौती कर दी है। जिससे लोगों द्वारा शादी व खुशी के समागमों के लिए पैलेसों में जारी होने वाली शराब के नाम पर ठेकेदारों द्वारा की जाने वाली मनमानी पर नकेल कस गई है।
ऐसे में शराब की प्रत्येक बोतल पर कम से कम तथा अधिक से अधिक मूल्य पर बेचने संबंधी रेट अंकित किया गया है। उससे कम तथा अधिक मूल्य पर शराब नहीं बेची जा सकती। लेकिन इसके बावजूद जिले में कई स्थानों पर निर्धारित से अधिक रेट वसूला जा रहा है।
यह नीति उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने शराब ठेकेदारों की कथित मनमानियों वाले रेटों के चलते लोगों को आ रही परेशानी के मद्देनजर लागू की गई है। जो उपभोक्ताओं के हित में है। इस संबंधी जानकारी देते सीनियर अकाली नेता नवदीप ¨सह संघा ने बताया कि पंजाब में उप मुख्यमंत्री सुखबीर ¨सह बादल इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि सरकारी नीतियों की आड़ में उपभोक्ताओं की लूट खसूट न हो सके।
गत साल उनके ध्यान में शराब ठेकेदारों द्वारा विवाह शादी समागमों में मनमाने रेट पर शराब देने समेत परमिट के नाम पर अलग से मोटी रकम जमा करवाने से लोगों में रोष व्याप्त होने की घटनाएं सामने आई थीं। जिस पर इस साल की आबकारी नीति में इस बात का प्रावधान कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति पैलेस में शादी समागम आदि के लिए खरीदी जाने वाली शराब जिले में कहीं से भी खरीद सकता है।
इसके लिए उसे उसे छोटे पैलेस के लिए दो हजार रुपये तथा बड़े पैलेस के लिए पांच हजार रुपये बतौर परमिट फीस ही जमा करवानी होगी।
जिले के एटीसी तरसेम सहगल का कहना है कि जिले में अगर कोई ठेकेदार आबकारी नियमों की उल्लंघना करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगा। ऐसे में ठेकेदार निर्धारित रेट से कम तथा अधिक रेट पर शराब की बिक्री न करें।