Move to Jagran APP

मोगा मेयर जैन के चुनाव पर सुनवाई 23 को

जागरण संवाददाता, मोगा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नगर निगम मोगा के मेयर बने अक्षित जैन के च

By Edited By: Published: Thu, 19 Mar 2015 01:04 AM (IST)Updated: Thu, 19 Mar 2015 01:04 AM (IST)
मोगा मेयर जैन के चुनाव पर सुनवाई 23 को

जागरण संवाददाता, मोगा

loksabha election banner

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नगर निगम मोगा के मेयर बने अक्षित जैन के चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 23 मार्च तक टाल दी है।

गौर हो कि बुधवार को जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस लिजा गिल की अदालत में मोहाली नगर निगम से संबंधित पार्षद कुलजीत सिंह बेदी द्वारा दायर याचिका के मामले में सुनवाई थी। इसमें मेयर, सीनियर मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव पारदर्शी ढंग से करवाने के लिए गुप्त मतदान के जरिये मतदान करवाने के लिए गुहार लगाई हुई है। इसके तहत मोहाली में होने वाला चुनाव स्थगित किया हुआ है। दूसरी ओर मोगा नगर निगम के मेयर पद के हुए चुनाव को लेकर पार्षद प्रेम चंद चक्की वाला ने उसके साथ पार्षदों का बहुमत होने का दावा करते हुए अक्षित जैन के चुनाव पर रोक लगाने की मांग कर फिर से चुनाव करवाने की मांग की है। जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी थी। मगर, अब 23 मार्च को मोहाली के साथ मोगा नगर निगम के मेयर पद आदि के चुनाव संबंधी दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.