भगोड़े को पनाह देने पर पिता व भाई गिरफ्तार
संवाद सहयोगी, मोगा अदालत द्वारा मारपीट करने के आरोप में भगोड़ा करार युवक को घर में रखकर पनाह देने
संवाद सहयोगी, मोगा
अदालत द्वारा मारपीट करने के आरोप में भगोड़ा करार युवक को घर में रखकर पनाह देने व उसे खाना खिलाने के आरोप में थाना सिटी पुलिस ने भगोड़े युवक के पिता व भाई को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने भगोड़े युवक के आरोपी भाई से अवैध पिस्तौल व पांच जिंदा कारतूस बरामद किए है।
सब इंस्पेक्टर गुरमिंदर सिंह ने बताया कि शहीद भगत सिंह नगर निवासी कुलप्रीत सिंह के खिलाफ थाना सिटी वन पुलिस ने एक मार्च 2011 को एक व्यक्ति को रास्ते में घेर कर मारपीट करने के आरोप में केस दर्ज किया था। उस मामले में जिला अदालत द्वारा आरोपी कुलप्रीत सिंह को भगोड़ा करार दिया गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भगोड़ा कुलप्रीत सिंह अक्सर अपने घर में आता-जाता है। इसके अलावा उसके पिता व भाई उसे पनाह देने के साथ उसे खाना भी खिलाते है। जबकि भगोड़े के बारे में पुलिस को जानकारी न देने के आरोप में वीरवार को कुलप्रीत सिंह के घर पर दबिश दी, लेकिन भगोड़ा मौका पाकर फरार हो गया। जबकि उसके पिता सुरजीत सिंह व भाई इंद्रबीर सिंह को गिरफ्तार करने के उपरांत उसकी तलाशी लेने पर पिस्तौल व पांच जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने भगोडे़ कुलप्रीत सिंह समेत उसके भाई इंद्रबीर सिंह व पिता सुरजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है।