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चूरा पोस्त तस्कर को कैद

संस, मोगा एडीशनल सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत ने मंगलवार को चूरा पोस्त तस्कर करने वाले एक दोषी को

By Edited By: Published: Tue, 16 Dec 2014 06:04 PM (IST)Updated: Tue, 16 Dec 2014 06:04 PM (IST)
चूरा पोस्त तस्कर को कैद

संस, मोगा

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एडीशनल सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत ने मंगलवार को चूरा पोस्त तस्कर करने वाले एक दोषी को पांच वर्ष की कैद तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी अनुसार थाना फतेहगढ़ पंजतूर पुलिस द्वारा 4 अप्रैल 2012 को गुप्त सूचना के आधार पर गांव दौलेवाला में छापामारी कर विरसा सिंह नामक व्यक्ति के पास से 35 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना फतेहगढ़ पंजतूर में मामला दर्ज किया था। उक्त मामला एडीशनल सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत में चल रहा था। जिस पर अदालत ने मंगलवार को गवाहों सबूतों के आधार पर दोषी को पांच वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। अदालत ने जुर्माना न अदा करने की सूरत में अलग से छह महीने की कैद काटने का भी आदेश सुनाया है।


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