चूरापोस्त तस्कर को कैद
संस, मोगा एडिशनल सेशन जज मंजू राणा की अदालत ने गत दिवस चूरापोस्त तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को
By Edited By: Published: Sat, 13 Dec 2014 01:00 AM (IST)Updated: Sat, 13 Dec 2014 01:00 AM (IST)
संस, मोगा
एडिशनल सेशन जज मंजू राणा की अदालत ने गत दिवस चूरापोस्त तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार थाना फतेहगढ़ पंजतूर पुलिस ने 5 मार्च 2012 को गांव महल से दौलेवाला के रास्ते गश्त के दौरान एक व्यक्ति के पास मौजूद तीन बोरियों की तलाशी ली तो एक क्विंटल पांच किलो चूरापोस्त सहित गुरमेज सिंह गेजा पुत्र शमशेर सिंह निवासी दौलेवाला को गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। गत दिवस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गुरमेज सिंह गेजा को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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