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तेजाब कांड मामले में बयान से पलटा एएसआइ

जेएनएन, मोगा जिला एवं सेशन जज की अदालत में एक साल साढे़ तीन माह पुराने तेजाब कांड मामले में बयान द

By Edited By: Published: Thu, 20 Nov 2014 07:38 PM (IST)Updated: Thu, 20 Nov 2014 07:38 PM (IST)
तेजाब कांड मामले में बयान से पलटा एएसआइ

जेएनएन, मोगा

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जिला एवं सेशन जज की अदालत में एक साल साढे़ तीन माह पुराने तेजाब कांड मामले में बयान दर्ज करवाने पहुंचा एएसआइ अपने बयान से पलट गया, जिसे होस्टाइल बनाया गया। जानकारी के अनुसार वीरवार सुबह तेजाब कांड मामले में अजीतवाल थाने में तैनात तत्कालीन एएसआइ गुलजार सिंह गवाही देने पहुंचा, लेकिन पक्ष विपक्ष के वकीलों के तीखे सवालों के बीच एएसआइ अपने बयान से पलट गया। जिसके चलते उसकी गवाही होस्टाइल करवा दी गई।

जबकि इससे पहले 29 सितंबर 2014 को तेजाब कांड का दंश झेल रही पीड़िता मनदीप कौर अदालत में पहुंच बयान दर्ज करवा चुकी है।

पीड़िता का भाई भी वीरवार को अपने बयान दर्ज करवाने अदालत पहुंचा था, मगर किसी कारण वश उसके बयान दर्ज नहीं हो सके।

अब अदालत में इस केस की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

ये है मामला

गौरतलब है कि गांव दायाकलां निवासी मनदीप कौर पर पिछले साल 11 जुलाई 2013 को पिता शमशेर सिंह के साथ स्कूटर पर अदालत परिसर में जाते समय रास्ते में तेजाब की बोतल उन पर फैंक दी थी। जिससे तेजाब उसके शरीर पर गिरने से वह बुरी तरह से झुलस गई थी। इसके साथ पीड़िता के पिता शमशेर सिंह भी इसकी चपेट में आ गए थे। इसके बाद अजीत वाल पुलिस ने पीड़िता के बयान पर उसके पति हरिंदर सिंह, उसकी सास कर्मजीत कौर, ससुर परमजीत सिंह, मामा सुसर सुखविंदर सिंह, मामी सास सुखविंदर कौर के अलावा पति के तीन दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके उपरांत पुलिस ने जांच के दौरान 28 अगस्त 2013 को आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस को रद करने की सिफारिश करते हुए अदालत में आवेदन किया था।

इस संबंध में पीड़िता के वकील दीदार सिंह मत्ता व अमित घई ने अदालत में आवेदन कर पुलिस पर आरोप लगाया था पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है।

इस संबंध में एडिशनल सेशन जज की अदालत ने 16 जनवरी 2014 को आदेश जारी करते हुए छह फरवरी को सभी आरोपियों को अदालत में पेश करने के निर्देश जारी किए थे। उसके बाद से सभी आरोपी केस में निरंतर बने हुए हैं।


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