चूरापोस्त के मामले में पूर्व विधायक अदालत में नहीं हुए पेश
संस, मोगा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चूरापोस्त के एक मामले में जीरा के पूर्व विधायक व मौ
संस, मोगा
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चूरापोस्त के एक मामले में जीरा के पूर्व विधायक व मौजूदा अकाली नेता को पेश नहीं होने के चलते गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 14 नवंबर को पेश होने के आदेश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि थाना अजीतवाल पुलिस ने चार जून 2011 को जीटी रोड से गांव चूहड़चक्क को जाने वाली लिंक रोड पर एक स्कार्पियो से 11 बोरी चूरापोस्त बरामद की थी। पुलिस ने मौके पर सुखदेव सिंह उर्फ सुखा निवासी शेरपुर तख्तू वाला (जीरा) को गिरफ्तार कर गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में पता चला कि उक्त स्कार्पियो पूर्व विधायक नरेश कटारिया के नाम पर है। पुलिस ने पूर्व विधायक का नाम इस केस में शामिल नहीं किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने विगत 16 अक्टूबर को केस की सुनवाई के दौरान सूओ मोटो पावर का इस्तेमाल करते हुए जीरा के पूर्व विधायक नरेश कटारिया को 30 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के वारंट जारी किए थे। केस की सुनवाई के दौरान वीरवार को जीरा के पूर्व विधायक व अकाली नेता नरेश कटारिया अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंजू राणा की अदालत में पेश नहीं हुए।