अफीम तस्कर को छह माह की कैद
By Edited By: Published: Thu, 28 Aug 2014 06:15 PM (IST)Updated: Thu, 28 Aug 2014 06:15 PM (IST)
संस, मोगा
एडिशनल सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत ने वीरवार को अफीम तस्कर को दोषी मानते हुए उसे छह माह की कैद व दस हजार का जुर्माने का फैसला सुनाया है। थाना सिटी-वन पुलिस ने आठ अक्टूबर 2011 को कच्चा दोसांझ रोड से गांव दोसांझ जाती लिंक रोड पर शक के आधार पर पैदल जा रहे एक व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी लेने पर आधा किलो अफीम बरामद की थी। पुलिस ने आरोपी की पहचान गुरमीत सिंह उर्फ टीटू निवासी नानक नगरी मोगा के तौर पर की। मामला दर्ज होने के बाद अदालत ने दोषी कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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