नशा तस्कर को 10 साल कैद, एक लाख जुर्माना
संस, मानसा स्पेशल कोर्ट जगदीप सूद की अदालत ने नशा तस्करी मामले में एक नौजवान को दस साल कैद और
By Edited By: Published: Sat, 21 Jan 2017 02:59 AM (IST)Updated: Sat, 21 Jan 2017 02:59 AM (IST)
संस, मानसा
स्पेशल कोर्ट जगदीप सूद की अदालत ने नशा तस्करी मामले में एक नौजवान को दस साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि थाना बोहा पुलिस ने 28 दिसंबर, 2012 को रणवीर सिंह पुत्र रुलदू सिंह निवासी बोहा को 1400 नशीली गोलियां और 10 शीशियां प्रतिबंधित दवा समेत गिरफ्तार किया था। जिसे सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया, इसकी सुनवाई करते माननीय जज स्पेशल कोर्ट मानसा जगदीप सूद की अदालत ने उक्त व्यक्ति को नशीले पदार्थो की तस्करी करने का दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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